फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Race for admission in private schools starts today, a big opportunity for EWS students

Delhi: निजी स्कूलों में आज से दाखिले की दौड़ शुरू, EWS के विद्यार्थियों के लिए बड़ा मौका; ऐसे करें आवेदन

Thu, 11 Sep 2025 07:20 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Thu, 11 Sep 2025 07:20 AM IST
सार

दाखिले के लिए इच्छुक उम्मीदवार 11 सितंबर से निदेशालय की www.edudel.nic.in वेबसाइट पर ईडब्ल्यूएस लिंक पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

विज्ञापन
Race for admission in private schools starts today, a big opportunity for EWS students
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : AI Generated

विस्तार

शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए डीडीए/सरकार द्वारा आवंटित भूमि पर संचालित निजी स्कूलों की कक्षा दूसरी से लेकर नौवीं में आरक्षित आर्थिक पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निशुल्क श्रेणी की सीटों पर दाखिला की दौड़ बृहस्पतिवार से शुरू हो रही है। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय की निजी स्कूल शाखा ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। 

विज्ञापन


शाखा की उप शिक्षा निदेशक सुशिता बीजू की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार दाखिले के लिए इच्छुक उम्मीदवार 11 सितंबर से निदेशालय की www.edudel.nic.in वेबसाइट पर ईडब्ल्यूएस लिंक पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने की आखिरी तारीख 22 सितंबर है। जबकि दाखिले को लेकर कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ का आयोजन 24 सितंबर को होगा।
विज्ञापन


एक मोबाइल नंबर से केवल एक ही पंजीकरण किया जा सकेगा। आवेदन प्रक्रिया से संबंधित सभी संचार केवल उसी फोन नंबर के माध्यम से किए जाएंगे। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के लिए एक आवेदक को एक बच्चे के लिए केवल एक ही आवेदन करना होगा। किसी भी चरण में एक से अधिक आवेदन पाए जाने पर प्रवेश के लिए लॉटरी में सफल होने के बाद बच्चे की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा। 
विज्ञापन
विज्ञापन

दाखिला आवेदन में  माता-पिता/कानूनी अभिभावक का आधार नंबर अनिवार्य है ताकि आवेदनों के दोहराव से बचा जा सकें। हालांकि बच्चे का आधार अनिवार्य नहीं है। ईडब्ल्यूएस सीट पर दाखिला के लिए दिल्ली के निवासी योग्य है। इसके लिए निवास प्रमाण पत्र और राजस्व विभाग द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र मान्य होगा। जिसमें वार्षिक आय सभी स्रोतों से पांच लाख से कम होनी चाहिए। 


साथ ही बीपीएल और एएवाई कार्ड धारक भी दाखिला के लिए आवेदन कर सकेंगे। स्कूल दाखिला को लेकर कैपिटेशन फीस /डोनेशन फीस नहीं मांग सकेंगे। अगर कोई स्कूल ऐसा करता है तो उस पर दंडनीय जुर्माना लगा। जो कैपिटेशन शुल्क से दस गुना अधिक होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed