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31 जनवरी तक पद पर बने रहेंगे पंजाब, हरियाणा के डीजीपी : सुप्रीम कोर्ट

Wed, 12 Dec 2018 02:12 PM IST
भाषा, नई दिल्ली
भाषा, नई दिल्ली Updated Wed, 12 Dec 2018 02:12 PM IST
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punjab haryana dgp to remain on post till 31 january 2019 orders supreme court
फाइल फोटो

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को पंजाब तथा हरियाण के पुलिस महानिदेशकों को अगले वर्ष 31 जनवरी तक पद पर बने रहने की मंजूरी दे दी। पुलिस प्रमुख सुरेश अरोड़ा (पंजाब) और बीएस संधू (हरियाणा) को 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होना था।

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पंजाब और हरियाणा सरकारों ने हाल ही में शीर्ष अदालत के एक आदेश में इस संबंध में संशोधन करने का अनुरोध करते हुए न्यायालय में याचिका दायर की थी। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि राज्यों में पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के लिए नामों का चयन करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग की मदद लेना अनिवार्य होगा।
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राज्यों ने कहा कि उन्होंने पुलिस प्रमुख की नियुक्ति के लिए अलग कानून बनाए हैं। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस आदेश में संशोधन के अनुरोध संबंधी याचिका पर आठ जनवरी को विचार किया जायेगा। इसके साथ ही पीठ ने इन दोनों राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को 31 जनवरी तक पद पर बने रहने की अनुमति भी दे दी।

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