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पंचायत चुनाव : सूचना आयुक्त के आदेश पर भी नहीं हुई सुनवाई
ब्यूरो/अमर उजाला, गुड़गांव
Updated Fri, 08 Jan 2016 05:49 PM IST
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मुख्य सूचना आयुक्त हरियाणा के आदेश के बाद भी पंचायत विभाग आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं करा रहा है। पंचायत विभाग की इस अवहेलना व समय पर सूचना नहीं देने को लेकर पीड़ित ने मुख्य सूचना आयुक्त को एक लिखित पत्र भेज सूचना उपलब्ध कराने व लापरवाह अधिकारियों के विरूद्व कार्रवाई की मांग की है।
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पीड़ित शेर मोहम्मद निवासी सिलखों ने बताया की उसने पंचायत विभाग तावडू में अपने गांव के पंचायत विकास कार्यो से संबधित सूचना अधिनियम के तहत जानकारी मांगी थी।
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जब दो वर्ष बाद भी जानकारी नहीं मिली तो उसने मुय सूचना आयुक्त हरियाणा को एक पत्र भेज जानकारी मुहैया कराने की अपील की। मुय सूचना आयुक्त हरियाणा की और से गत वर्ष 30 सितंबर को खण्ड़ विकास पंचायत अधिकारी कार्यालय तावडू को पत्र भेज आवेदक को जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
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जब आवेदक गत 28 अक्टूबर को जानकारी लेने खण्ड़ विकास पंचायत कार्यालय में पहुंचा तो उसे जानकारी नहीं दी गई। परेशान आवेदक ने जब जानकारी नहीं मिली तो उसने 6 नंवबर को पुन: एक पत्र मुय सूचना आयुक्त हरियाणा को भेज जानकारी मुहैया करवाने की मांग की।
इस पत्र के बाद मुय सूचना आयुक्त हरियाणा की और से सूचना अधिकारी कम पंचायत विकास अधिकारी तावडू को पुन: एक पत्र क्रमांक नंबर एसआईसी 2015/2-1ए दिनांक 9 दिसंबर को भेज आगामी 15 दिन में सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
लेकिन आवेदक को मुख्य सूचना आयुक्त हरियाणा के दो बार निर्देश के बाद भी पंचायत विभाग ने जानकारी नहीं मिल पाई है। इससे परेशान पीड़ित आवेदक ने मुख्य सूचना आयुक्त हरियाणा को पत्र भेज कार्रवाई की मांग की है।