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छेड़छाड़ मामले में स्टीफेंस के प्रोफेसर का इस्तीफा

Wed, 24 Jun 2015 03:04 PM IST
Updated Wed, 24 Jun 2015 03:04 PM IST
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professor did not get bail accused of sexual harassment with PHD student

दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज में पीएचडी छात्रा से छेड़छाड़ मामले में आरोपी सहायक प्रोफेसर की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को अदालत ने खारिज कर दी। आरोपी प्रोफेसर ने बुधवार को यूनिवर्सिटी के कोषाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है।

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छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने रसायन विभाग के प्रोफेसर सतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। तीस हजारी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय गर्ग ने सहायक प्रोफेसर सतीश कुमार (40) को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।
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आरोपी ने पीड़िता के आरोपों को गलत बताते हुए जमानत मांगी थी। आरोपी का तर्क था कि किसी भी घटना का कोई चश्मदीद नहीं है।

प्रिंसिपल ने की आरोपी को बचाने की कोशिश

professor did not get bail accused of sexual harassment with PHD student

जमानत याचिका पर बहस करते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता नीतिन कुमार स्वरूप ने कहा कि उनके मुव्वकिल को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह जांच में शामिल होने को तैयार हैं।


पीएचडी छात्रा ने सतीश कुमार पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ 19 जून को एफआईआर दर्ज करवाई थी। आरोप है कि जब उसने यौन शोषण की शिकायत की और जब शिकायत संबंधित अधिकारियों के समक्ष पहुंची तो कॉलेज प्रिंसिपल ने आरोपी को बचाने की कोशिश की।

पीड़िता के वकील सुनील जे. मैथ्यूस ने कहा कि आरोपी पीड़िता से लंबे समय से छेड़छाड़ कर रहा था और उसकी पसंद की साड़ी न पहनने पर उसने पीड़िता के चेहरे पर एसिड डालने की धमकी दी थी।

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