छेड़छाड़ मामले में स्टीफेंस के प्रोफेसर का इस्तीफा
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दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज में पीएचडी छात्रा से छेड़छाड़ मामले में आरोपी सहायक प्रोफेसर की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को अदालत ने खारिज कर दी। आरोपी प्रोफेसर ने बुधवार को यूनिवर्सिटी के कोषाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है।
छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने रसायन विभाग के प्रोफेसर सतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। तीस हजारी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय गर्ग ने सहायक प्रोफेसर सतीश कुमार (40) को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।
आरोपी ने पीड़िता के आरोपों को गलत बताते हुए जमानत मांगी थी। आरोपी का तर्क था कि किसी भी घटना का कोई चश्मदीद नहीं है।
प्रिंसिपल ने की आरोपी को बचाने की कोशिश
जमानत याचिका पर बहस करते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता नीतिन कुमार स्वरूप ने कहा कि उनके मुव्वकिल को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह जांच में शामिल होने को तैयार हैं।
पीएचडी छात्रा ने सतीश कुमार पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ 19 जून को एफआईआर दर्ज करवाई थी। आरोप है कि जब उसने यौन शोषण की शिकायत की और जब शिकायत संबंधित अधिकारियों के समक्ष पहुंची तो कॉलेज प्रिंसिपल ने आरोपी को बचाने की कोशिश की।
पीड़िता के वकील सुनील जे. मैथ्यूस ने कहा कि आरोपी पीड़िता से लंबे समय से छेड़छाड़ कर रहा था और उसकी पसंद की साड़ी न पहनने पर उसने पीड़िता के चेहरे पर एसिड डालने की धमकी दी थी।