{"_id":"68938dce7666310ec40f0284","slug":"proceedings-stopped-in-illegal-fish-market-case-in-yamuna-flood-area-delhi-ncr-news-c-340-1-del1011-100294-2025-08-06","type":"story","status":"publish","title_hn":"Delhi NCR News: यमुना बाढ़ क्षेत्र में अवैध मछली बाजार मामले में कार्यवाही बंद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Delhi NCR News: यमुना बाढ़ क्षेत्र में अवैध मछली बाजार मामले में कार्यवाही बंद
विज्ञापन
नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने उस्मानपुर में यमुना के बाढ़ क्षेत्र में डीडीए की जमीन पर अवैध मछली बाजार से जुड़े आवेदन पर कार्यवाही बंद कर दी। न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अरुण कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अभी के लिए कोई और कार्रवाई जरूरी नहीं है। हालांकि, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को समय-समय पर निरीक्षण करने और जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
आवेदनकर्ता मुदित कुमार ने एनजीटी को भेजे एक पत्र में कहा था कि बाढ़ क्षेत्र में अवैध मछली बाजार चल रहा है। पांच मई 2022 को ट्रिब्यूनल ने इस मामले पर एक संयुक्त समिति का गठन कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। समिति की रिपोर्ट पर एनजीटी ने नौ अप्रैल 2024 को अवैध मछली बाजार बंद करने व ठोस कचरा और गंदे पानी की सही सफाई करने का आदेश दिया था। इसके बाद डीडीए ने एनजीटी को बताया कि अवैध निर्माण हटाया गया है और एमसीडी ने बताया कि कई बार छापे मारे गए व मछलियां जब्त की गईं और नीलामी की गई।
विज्ञापन
आवेदनकर्ता मुदित कुमार ने एनजीटी को भेजे एक पत्र में कहा था कि बाढ़ क्षेत्र में अवैध मछली बाजार चल रहा है। पांच मई 2022 को ट्रिब्यूनल ने इस मामले पर एक संयुक्त समिति का गठन कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। समिति की रिपोर्ट पर एनजीटी ने नौ अप्रैल 2024 को अवैध मछली बाजार बंद करने व ठोस कचरा और गंदे पानी की सही सफाई करने का आदेश दिया था। इसके बाद डीडीए ने एनजीटी को बताया कि अवैध निर्माण हटाया गया है और एमसीडी ने बताया कि कई बार छापे मारे गए व मछलियां जब्त की गईं और नीलामी की गई।
विज्ञापन