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दिल्लीः हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों में फीस वृद्धि पर रोक 20 मई तक बढ़ाई

Fri, 10 May 2019 12:32 AM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Fri, 10 May 2019 12:32 AM IST
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private school of delhi cannot hike fees till may 20
delhi high court - फोटो : PTI

सरकारी जमीन पर बने निजी स्कूलों में फीस वृद्धि के मुद्दे पर स्कूलों के खातों की जांच के लिए स्वतंत्र कमेटी बनाने पर सहमति जाहिर की है। दिल्ली सरकार ने फीस वृद्धि के मुद्दे पर उसकी सहमति या असहमति संबंधी दस्तावेज बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट में पेश कर दिए। हाईकोर्ट ने फीस वृद्धि पर लगी रोक को 20 मई तक बढ़ा दिया है। 

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न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति आईएस मेहता ने फीस वृद्धि पर रोक को बढ़ाते हुए सुनवाई के लिए 20 मई की तारीख तय की है। दिल्ली सरकार ने एकल पीठ के फैसले को खंडपीठ के समक्ष चुनौती दे रखी है। एकल पीठ ने निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने की मंजूरी दे दी थी। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने 13 अप्रैल 2018 को सर्कुलर जारी कर प्राइवेट स्कूलों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए फीस बढ़ाने से रोक दिया था। इसके अलावा शिक्षा निदेशालय ने प्राइवेट स्कूलों को ये भी निर्देश दिए थे कि वह बढ़ा कर ली गई फीस अभिभावकों को वापस कर दे। 
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सरकार के इस आदेश के खिलाफ 400 से अधिक प्राइवेट स्कूलों की बनी एक्शन कमेटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। हालांकि उन्हें हाईकोर्ट से बीते साल मई में ही अंतरिम राहत मिल गई। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के इस आदेश पर रोक लगा दी, जब तक वह इस पर फैसला न सुना दे। 
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एकल पीठ ने स्कूल एक्शन कमेटी की उस दलील को माना, जिसमें कहा गया था कि वह फीस वृद्धि शिक्षा निदेशालय के 17 अक्तूबर 2017 में जारी किए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर कर सकते हैं। इसके आधार पर शिक्षा निदेशालय ने गैर सहायता वाले मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। 2017 में शिक्षा विभाग ने तीन आदेशों में फीस बढ़ाने की मंजूरी दी थी। 

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