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प्राइवेट अस्पतालों को फ्री इलाज करना ही होगा!

Wed, 26 Feb 2014 02:11 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 26 Feb 2014 02:11 PM IST
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private hospital to be give free medical service to poors

दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य निदेशालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी निजी अस्पताल गरीब शरणार्थियों को मुफ्त इलाज से इनकार नहीं कर सकता है।

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जिस शरणार्थी की मासिक आय 8,086 रुपये या उससे कम है, उसे ईडब्ल्यूएस कोर्ट के तहत इलाज देना ही होगा। निदेशालय में तैनात मेडिकल सुपरिटेंडेंट नर्सिंग होम डॉक्टर आरएन दास ने ऐसे ही एक शरणार्थी के इलाज के आदेश मैक्स अस्पताल को दिए हैं।
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पिछले दिनों भारत में रह रहे म्यांमार के शरणार्थी थाईपोएंग को गरीब कोटे से नियम कानून का हवाला देते हुए अस्पताल ने मुफ्त इलाज देने से मना कर दिया था।

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