फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   police files case against 7 persons for selling banned firecrackers, search on

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद प्रतिबंधित पटाखे बेचने पर 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज, तलाश जारी

Tue, 13 Nov 2018 01:55 PM IST
भाषा, नोएडा
भाषा, नोएडा Updated Tue, 13 Nov 2018 01:55 PM IST
विज्ञापन
police files case against 7 persons for selling banned firecrackers, search on
सांकेतिक फोटो - फोटो : अमर उजाला
उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर प्रतिबंधित रसायन वाले पटाखे बेचने के आरोप में सात लोगों के खिलाफ नगर मजिस्ट्रेट, नोएडा ने मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।
विज्ञापन


थाना सेक्टर 39 के प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार सिंह ने मंगलवार को बताया कि दीपावली पर्व पर महर्षि आश्रम के रामलीला मैदान में 9 लोगों को पटाखे बेचने का लाइसेंस दिया गया था। इन लोगों से सामूहिक शपथ पत्र लिया गया था कि वे उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिबंधित रसायन वाले पटाखे नहीं बेचेंगे तथा हरित पटाखों की ही बिक्री होगी। 
विज्ञापन


थाना प्रभारी ने बताया कि नौ लोगों में से सात लोगों ने शपथ पत्र का उल्लंघन किया तथा उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए प्रतिबंधित रसायन वाले पटाखे बेचे। इनमें दो महिलाएं शामिल हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


उन्होंने बताया कि इस मामले में नगर मजिस्ट्रेट शैलेंद्र कुमार मिश्रा ने थाना सेक्टर 39 पुलिस को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसके आधार पर ज्योति, मनीष तिवारी, विनोद, सतपाल सिंह, राजेश कुमारी, अब्दुल सत्तार, अमित कुमार को नामित करते हुए थाना सेक्टर 39 में मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed