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दिल्ली दंगा 2020: जांच की स्थिति जानने की अर्जी पर पुलिस ने पूरी की दलीलें, आरोपी इकबाल के वकील ने कही ये बात

Fri, 22 Sep 2023 01:07 PM IST
आकाश दुबे एएनआई, दिल्ली
एएनआई, दिल्ली Published by: आकाश दुबे Updated Fri, 22 Sep 2023 01:07 PM IST
सार

दिल्ली पुलिस के विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि आरोपियों को जांच की स्थिति जानने का कोई अधिकार नहीं है। जब आवेदन योग्य ही नहीं हैं तो इससे आगे जाने का कोई मतलब नहीं है।

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Police completed its arguments on petition to know status of Delhi riots 2020 investigation
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

दिल्ली पुलिस ने 2020 के दिल्ली दंगों की कथित साजिश की जांच की स्थिति पर निर्देश देने की मांग करने वाले आरोपियों के आवेदन पर अपनी दलीलें पूरी की। दिल्ली पुलिस के विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि आरोपियों को जांच की स्थिति जानने का कोई अधिकार नहीं है। जब आवेदन योग्य ही नहीं हैं तो इससे आगे जाने का कोई मतलब नहीं है। वहीं मामले के आरोपी आसिफ इकबाल तन्हा के वकील सौजन्या शंकरन ने कहा कि जब पुलिस सवाल का जवाब दे रही है, तो आरोपी और अदालत को अभियोजन पक्ष से पूछने का अधिकार है।

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