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अग्निपथ: योजना को रद्द करने के लिए दायर की गई याचिका, 25 अगस्त को हाईकोर्ट में सुनवाई तय

Fri, 19 Aug 2022 05:53 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Fri, 19 Aug 2022 05:53 PM IST
सार

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने इसी मुद्दे पर पहले से दायर एक अन्य याचिका के साथ 25 अगस्त को सुनवाई का निर्णय लिया है। पिछले साल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्नल अमित कुमार ने यह जनहित याचिका दायर की है।  

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petition filed for cancellation of agneepath scheme hearing in high court on august 25
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सेना के एक पूर्व कर्नल ने सशस्त्र बलों में अल्पकालिक भर्ती की अग्निपथ योजना को रद्द करने और 2019 में भारतीय वायु सेना के लिए भर्ती परीक्षा पहले ही पास कर चुके उम्मीदवारों के चयन को बहाल करने की मांग को लेकर हाईकोई में याचिका दायर की है।

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मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने इसी मुद्दे पर पहले से दायर एक अन्य याचिका के साथ 25 अगस्त को सुनवाई का निर्णय लिया है। पिछले साल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्नल अमित कुमार ने यह जनहित याचिका दायर की है।  
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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया था, जहां इस योजना के खिलाफ इसी तरह की चुनौतियां पहले से ही लंबित हैं। जनहित याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने केंद्र और उसके तहत सभी अधिकारियों को उन सभी उम्मीदवारों को साक्षात्कार पत्र, चयन पत्र जारी करने का निर्देश देने की मांग की जिन्होंने पहले सेना, नौसेना और वायु सेना में सैनिकों, नाविकों, वायु सेना में प्रवेश के लिए चयन प्रक्रिया को मंजूरी दे दी थी।
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याचिका में कहा गया है कि अग्निपथ योजना लागू करने योग्य नहीं है क्योंकि यह सेना अधिनियम, 1950 की धारा 193ए का उल्लंघन करती है, क्योंकि इसे संसद के किसी भी सदन के समक्ष पेश नहीं किया गया।


याचिका अग्निपथ योजना से संबंधित है जो सेना/नौसेना/वायु सेना में सैनिकों/नाविकों/वायुसैनिकों की भर्ती के लिए केंद्र सरकार, विशेष रूप से रक्षा मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही एक नई योजना है। यह योजना राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करती है और युवाओं का भविष्य जो बदले में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इस योजना में बड़ी संख्या में खामियों के कारण बल के दिग्गजों और जनता में समान रूप से बहुत आक्रोश पैदा हुआ है। आक्रोश हिंसक विरोध की हद तक चला गया, जिससे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा। याची ने कहा यह योजना पहली बार में राष्ट्रीय सुरक्षा को दांव पर लगाती है और युवाओं के भविष्य के लिए हानिकारक है, जो निश्चित रूप से नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करती है।

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