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पहलू खान प्रकरण में बड़ा फैसलाः दो नाबालिग दोषियाें को 3-3 साल की कड़ी सजा
Fri, 13 Mar 2020 04:47 PM IST
पूजा त्रिपाठी
अमर उजाला नेटवर्क, मेवात
अमर उजाला नेटवर्क, मेवात
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Fri, 13 Mar 2020 04:47 PM IST
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पहलू खान केस(फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
पहलू खान की भीड़ हत्या मामले में जुवेनाइल बोर्ड ने दोनों नाबालिग दोषियाें को तीन-तीन साल की कड़ी सजा सुनाई है। बोर्ड ने बीते शुक्रवार को इन दोनों को दोषी करार दिया था।
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हरियाणा के नूह में रहने वाले 55 वर्षीय पहलू खान की 1 अप्रैल 2017 को लोगों ने गोहत्या के शक पर राजस्थान के बेहरोर में दिल्ली-अलवर हाईवे पर बेरहमी से पीटा था। पहलू खान की दो दिन बाद अस्पताल में मौत हो गई थी।
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घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने नौ लोगों को गिरफ्तार किया था जिसमें तीन नाबालिग थे। पिछले साल 14 अक्तूबर को राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर निचली अदालत द्वारा छह आरोपियों की रिहाई को चुनौती दी थी। साथ ही पुलिस जांच में गड़बड़ियों का खुलासा करने के लिए एक एसआईटी गठित की थी।
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