फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Patiala House Court reserved order on Neelam Azad bail plea Parliament security breach case

संसद सुरक्षा चूक मामला: आरोपी नीलम के खिलाफ ठोस सबूत...वकील की दलीलें सुन कोर्ट ने जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित

Mon, 09 Sep 2024 06:37 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Mon, 09 Sep 2024 06:37 PM IST
सार

संसद सुरक्षा उल्लंघन मामलें में आरोपी नीलम आजाद की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर के लिए तय की।

विज्ञापन
Patiala House Court reserved order on Neelam Azad bail plea Parliament security breach case
संसद सुरक्षा चूक मामला (फाइल फोटो) - फोटो : एएनआई

विस्तार

पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले साल संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में आरोपी नीलम आजाद की जमानत याचिका पर सोमवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। दलीलें सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने फैसला सुरक्षित रखा।
विज्ञापन


उन्होंने अगली सुनवाई 11 सितंबर के लिए तय कर दी। आरोपी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अखंड प्रताप सिंह ने दलील दी कि वर्तमान आरोपी के खिलाफ मजबूत, ठोस, विश्वसनीय सामग्री, साक्ष्य और अन्य दस्तावेज मौजूद हैं, जो उसे जमानत पर रिहा करने के हकदार नहीं बनाते हैं।
विज्ञापन


एसपीपी ने कहा कि वर्तमान आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य व अन्य दस्तावेज मौजूद हैं। जो अपराध में उसकी संलिप्तता को दर्शाते हैं, जिसके कारण उसके विरुद्ध गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के प्रावधान लागू होते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


अपराध की प्रकृति या अपराध की गंभीरता और सजा की गंभीरता भी जमानत पर विचार करने के चरण में प्रासंगिक विचार हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि सामग्री, साक्ष्य और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य अपराध में उसकी संलिप्तता को दर्शाते हैं। इस प्रकार उसे जमानत पर रिहा करने का अधिकार नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed