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वकील महमूद प्राचा के कार्यालय से जब्त सामान व वीडियो फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश

Mon, 28 Dec 2020 06:31 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Mon, 28 Dec 2020 06:31 PM IST
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Patiala house court orders to conserve things and video footage seized from lawyer mehmood pracha office
patiala house court
पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को अधिवक्ता महमूद प्राचा के दफ्तर से जब्त सामान व छापे के दौरान बनाई गई वीडियो फुटेज को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। 
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पटियाला हाउस अदालत स्थित ड्यूटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट उद्भव कुमार जैन ने जब्त किए गए सामान को वापस दिलवाने संबंधी मांग पर बाद में फैसला देने को कहा है। अदालत ने मामले की सुनवाई 5 जनवरी तय की है।
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अदालत ने कहा कि पूरे मामले की सुनवाई संबंधित अदालत में होगी और वह अदालत ही जब्त सामान को वापस दिलवाने व वीडियो की प्रति दिलवाने संबंधी मांग पर विचार करेगी। अधिवक्ता प्राचा ने आवेदन दाखिल कर अपने दफ्तर से जब्त सामान वापस लौटाने एवं उस दौरान बनाई गई वीडियो फुटेज को दिलवाने की मांग की थी।
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इस मामले में अदालत ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था और जांच अधिकारी को जब्त सामान व वीडियो फुटेज के साथ आने को कहा था। जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि सामान और फुटेज को मालखाने में जमा करा दिया गया है।


अदालत ने इस मामले की जांच अदालत की निगरानी में करने की मांग वाली अर्जी पर भी सुनवाई 5 जनवरी के लिए स्थगित कर दी है। दंगा के आरोपियों की जमानत के लिए फर्जी दस्तावेज का प्रयोग करने के आरोप को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल शाखा ने 24 दिसंबर को अधिवक्ता महमूद प्राचा के कार्यालय पर छापा मारा था।
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