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हिजबुल मुजाहिदीन ऑपरेटिव केस: कोर्ट ने पुलिस को अर्जी को दी मंजूरी, आरोपी मोहम्मद की होगी रिहाई
Wed, 17 Jan 2024 05:02 PM IST
श्याम जी.
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: श्याम जी.
Updated Wed, 17 Jan 2024 05:02 PM IST
सार
पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद की रिहाई की मांग करने वाली दिल्ली पुलिस की अर्जी को मंजूरी दे दी है। आरोपी मोहम्मद को हिजबुल मुजाहिदीन ऑपरेटिव केस में गिरफ्तार किया गया था।
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पटियाला हाउस कोर्ट
विस्तार
हिजबुल मुजाहिदीन ऑपरेटिव केस में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद की रिहाई की मांग करने वाली दिल्ली पुलिस की अर्जी को मंजूरी दे दी है। रफी नजर किसी अन्य मामले में आवश्यक नहीं है।
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दिल्ली पुलिस ने कहा कि पूछताछ के दौरान कोई आपत्तिजनक साक्ष्य सामने नहीं आया है, इसलिए इस मामले में उन्हें हिरासत में लेने की जरूरत नहीं है। उन्हें जावेद अहमद मट्टू के खुलासे के बयान पर गिरफ्तार किया गया था। वह एनआईए के एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद थे।
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