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हाईकोर्ट से रामदेव को राहत, फेसबुक, गूगल व यू ट्यूब से पतंजलि आटा के खिलाफ ब्लॉग हटाने का निर्देश

Tue, 27 Mar 2018 10:58 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 27 Mar 2018 10:58 AM IST
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Patanjali flour case: High court ordered to delete blog against flour from social sites
baba ramdev - फोटो : G. pal

हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद को भारी राहत देते हुये सोशल साइटों को उस वीडियो ब्लॉग को हटाने का निर्देश दिया है जिसमें उसके द्वारा निर्मित आटे को घटिया गुणवत्ता वाला बताया जा रहा है।

Patanjali flour case: High court ordered to delete blog against flour from social sites
patanjali atta

कोर्ट ने फेसबुक, गूगल व यू ट्यूब को यह वीडियो ब्लॉग फौरन हटाने का निर्देश दिया है। जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ ने अंतरिम आदेश देते हुये तीनो सोशल मीडिया साइटों को उक्त वीडियो ब्लॉग तथा उसके लिंक को फौरन हटाने का निर्देश दिया है।

Patanjali flour case: High court ordered to delete blog against flour from social sites
कोर्ट

कोर्ट ने इन साइटों को उस शख्स का पहचान जाहिर करने का निर्देश दिया है जिसने यह ब्लॉग व उसका लिंक पंजीकृत है। मामले की अगली सुनवाई के लिये 15 मई की तारीख तय की गई है। 

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Patanjali flour case: High court ordered to delete blog against flour from social sites
पतंजली - फोटो : SELF

कोर्ट ने यह निर्देश पतंजलि की उस याचिका पर सुनवाई करते हुये दिया है जिमसें तमिल भाषा के ब्लॉग में उसके द्वारा व आईटीसी द्वारा निर्मित आटे को घटिया गुणवत्ता वाला व मिलावटी बताया जा रहा है। इस ब्लॉग में आटे को रबर युक्त बताया जा रहा है।

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अलवर पहुंचे रामदेव का जनप्रतिनिधियों ने किया स्वागत - फोटो : Amar Ujala

पतंजलि की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नैयर ने कहा इस मामले में आईटीसी पहले ही बैंगलूरू की कोर्ट से इस वीडियो ब्लॉग को हटाने का अंतरिम आदेश ले चुकी है। उनके मुव्वकिल ने इस बात पर गौर किया कि यह तीन सोशल साइट उसके द्वारा निर्मित आटे को घटिया व रबर युक्त बताकर बदनाम कर रही है। 

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