फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Parth Wadia get anticipatory bail in attack on club

शराब व्यवसायी किशन लाल वाडिया के पोते को अग्रिम जमानत

Tue, 05 Aug 2014 06:14 AM IST
Updated Tue, 05 Aug 2014 06:14 AM IST
विज्ञापन
Parth Wadia get anticipatory bail in attack on club

दिल्ली के वसंत कुंज के डीएलएफ प्रोमेनेड मॉल स्थित क्लब में मारपीट व कर्मचारियों पर हमला करने के मामले में आरोपी पार्थ वाडिया को हाईकोर्ट ने सोमवार को अग्रिम जमानत दे दी। पुलिस ने हाल ही में पार्थ की गिरफ्तारी पर 20 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।

विज्ञापन


27 जून को मारपीट के मामले में पुलिस ने दो एफआईआर दर्ज की थीं। एक में शराब व्यवसायी किशन लाल वाडिया के पोते पार्थ व उसके साथियों को, जबकि दूसरी में क्लब के बाउंसरों को आरोपी बनाया गया था।
विज्ञापन


सोमवार को कोर्ट में पार्थ के अधिवक्ता ने तर्क रखा कि उनके मुवक्किल ने जांच में पूरा सहयोग किया है और पुलिस द्वारा मांगी हर जानकारी दी है। उसे अब गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसकी अग्रिम जमानत स्वीकार की जाए।

विज्ञापन
विज्ञापन

दोनों पक्षों ने किया समझौता, पर क्यों?

Parth Wadia get anticipatory bail in attack on club

न्यायमूर्ति एसके मिश्रा ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में दोनों पक्ष समझौता कर रहे हैं। इसके अलावा इस मामले में कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 16 जमानत पर हैं। एक अन्य ने जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया।

ऐसे में याची पार्थ वाडिया अग्रिम जमानत पाने का हकदार है। कोर्ट ने एक लाख रुपये के व्यक्तिगत मुचलके व एक अन्य जमानती पेश करने की शर्त पर पार्थ की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली। जांच में सहयोग करने की बात कहते हुए कोर्ट ने बिना इजाजत आरोपी के देश से बाहर जाने पर रोक लगाई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed