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पार्किंग डाक्यूमेंट से ही होगा रजिस्ट्रेशन
अमर उजाला, गाजियाबाद
Updated Sun, 14 Feb 2016 01:19 PM IST
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परिवहन विभाग ने सड़कों पर खड़े वाहनों को हटवाने की तैयारी की है। अब वाहनों को सड़कों के किनारे खड़ा करने पर चालान किया जाएगा और दो हजार रुपये जुर्माना रोजाना के हिसाब से वसूला जाएगा।
कामर्शियल वाहनों को रजिस्टर्ड कराने के लिए पार्किंग स्थल के कागजात लगाने होंगे। इसके बिना रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा।
शहर में ज्यादातर वाहन सड़कों पर खड़े रहते हैं। इनके कारण जाम लगता है और रात में इनकी सुरक्षा पर पुलिस को अतिरिक्त ध्यान देना पड़ता है। सड़क किनारे पार्क किए गए वाहनों से रात में एक्सीडेंट का खतरा भी बना रहता है।
परिवहन विभाग ने इसको गंभीरता से लिया है। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार वाहन मालिक के पास इनको पार्क करने का स्थान होना चाहिए। उनके पास अपने वाहन पार्क करने का स्थान हो या फिर वह किराए पर स्थान लें।
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एआरटीओ शेर सिंह यादव ने बताया कि कामर्शियल वाहन केपंजीकरण के समय उसको पार्क करने के स्थान के कागजात लगाने होंगे। यदि किसी के पास स्थान नहीं हैं तो उसको एक साल तक की पार्किंग किराए पर लेने की रसीद लगानी होगी।
इसके साथ ही एक शपथ पत्र देना होगा, जिसमें वाहनों को सड़क किनारे पार्क न करने का भरोसा देना होगा। इसके बाद ही वाहनों का पंजीकरण किया जाएगा।
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कामर्शियल वाहनों को रजिस्टर्ड कराने के लिए पार्किंग स्थल के कागजात लगाने होंगे। इसके बिना रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा।
शहर में ज्यादातर वाहन सड़कों पर खड़े रहते हैं। इनके कारण जाम लगता है और रात में इनकी सुरक्षा पर पुलिस को अतिरिक्त ध्यान देना पड़ता है। सड़क किनारे पार्क किए गए वाहनों से रात में एक्सीडेंट का खतरा भी बना रहता है।
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परिवहन विभाग ने इसको गंभीरता से लिया है। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार वाहन मालिक के पास इनको पार्क करने का स्थान होना चाहिए। उनके पास अपने वाहन पार्क करने का स्थान हो या फिर वह किराए पर स्थान लें।
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एआरटीओ शेर सिंह यादव ने बताया कि कामर्शियल वाहन केपंजीकरण के समय उसको पार्क करने के स्थान के कागजात लगाने होंगे। यदि किसी के पास स्थान नहीं हैं तो उसको एक साल तक की पार्किंग किराए पर लेने की रसीद लगानी होगी।
इसके साथ ही एक शपथ पत्र देना होगा, जिसमें वाहनों को सड़क किनारे पार्क न करने का भरोसा देना होगा। इसके बाद ही वाहनों का पंजीकरण किया जाएगा।