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तिहरा हत्याकांड: पंचाट का रिकॉर्ड मंगाने से कोर्ट का इंकार

Wed, 22 Oct 2014 04:30 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 22 Oct 2014 04:30 AM IST
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Panchat Court refused to call for the record.

लुधियाना तिहरे हत्याकांड मामले में विशेष सीबीआई अदालत में मंगलवार को सुनवाई नहीं हुई। अदालत ने बचाव पक्ष के आग्रह पर सुनवाई रद कर दी। अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी। वहीं कोर्ट ने डीआरटी का रिकॉर्ड मंगाने के बचाव पक्ष के आग्रह को खारिज कर दिया है।

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तीस हजारी स्थित विशेष सीबीआई जज अनूप कुमार मेंदीरत्ता की अदालत में सुनवाई नहीं हुई। अदालत ने बचाव पक्ष के आग्रह पर सोमवार को ही मंगलवार की तारीख रद कर दी थी।
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कोर्ट ने बचाव पक्ष के उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें उसने ऋण वसूली पंचाट-द्वितीय चंडीगढ़ का रिकॉर्ड दोबारा मंगाने का आग्रह किया था। कोर्ट ने इसे सुनवाई को टालने का तरीका बताते हुए खारिज कर दिया।
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अदालत ने 16 अक्तूबर को आवेदन खारिज करते हुए कहा कि इस समय यह रिकॉर्ड मंगाने की कोई जरूरत नहीं है। अदालत ने संबंधित रिकॉर्ड केस की सुनवाई के दौरान नष्ट न करने का निर्देश रिकॉर्ड कीपर को दिया है।

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