{"_id":"9b19d8e21f66db27ef713ef9b619080e","slug":"panchat-court-refused-to-call-for-the-record-hindi-news-jn","type":"story","status":"publish","title_hn":"तिहरा हत्याकांड: पंचाट का रिकॉर्ड मंगाने से कोर्ट का इंकार ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
तिहरा हत्याकांड: पंचाट का रिकॉर्ड मंगाने से कोर्ट का इंकार
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Wed, 22 Oct 2014 04:30 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
लुधियाना तिहरे हत्याकांड मामले में विशेष सीबीआई अदालत में मंगलवार को सुनवाई नहीं हुई। अदालत ने बचाव पक्ष के आग्रह पर सुनवाई रद कर दी। अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी। वहीं कोर्ट ने डीआरटी का रिकॉर्ड मंगाने के बचाव पक्ष के आग्रह को खारिज कर दिया है।
विज्ञापन
तीस हजारी स्थित विशेष सीबीआई जज अनूप कुमार मेंदीरत्ता की अदालत में सुनवाई नहीं हुई। अदालत ने बचाव पक्ष के आग्रह पर सोमवार को ही मंगलवार की तारीख रद कर दी थी।
विज्ञापन
कोर्ट ने बचाव पक्ष के उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें उसने ऋण वसूली पंचाट-द्वितीय चंडीगढ़ का रिकॉर्ड दोबारा मंगाने का आग्रह किया था। कोर्ट ने इसे सुनवाई को टालने का तरीका बताते हुए खारिज कर दिया।
विज्ञापन
अदालत ने 16 अक्तूबर को आवेदन खारिज करते हुए कहा कि इस समय यह रिकॉर्ड मंगाने की कोई जरूरत नहीं है। अदालत ने संबंधित रिकॉर्ड केस की सुनवाई के दौरान नष्ट न करने का निर्देश रिकॉर्ड कीपर को दिया है।