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हरियाणाः पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को फांसी की सजा
Tue, 28 Jan 2020 04:08 PM IST
पूजा त्रिपाठी
संवाद न्यूज एजेंसी, पलवल
संवाद न्यूज एजेंसी, पलवल
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Tue, 28 Jan 2020 04:08 PM IST
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child rape
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पलवल जिले में दुष्कर्म के मामले में पहली बार किसी आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश करुणा शर्मा की अदालत ने सोमवार को वर्ष 2018 में एक चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में फांसी की सजा और 302 व 376 एबी आइपीसी के तहत 10 हजार रुपये का जुर्माना भी भरने की सजा सुनाई है। वहीं दोषी का साथ देने पर उसकी मां को भी सात साल की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
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बता दें कि एक जून 2018 को दोपहर करीब डेढ़ बजे एक चार साल की बच्ची घर के बाहर खेलते वक्त लापता हो गई थी। जब शाम तक बच्ची घर नहीं आई तो परिजनों ने ढूंढना शुरू किया। लोगों ने गांव के स्कूल के पास लगे सीसीटीवी की फुटेज चेक की। इसमें एक युवक बच्ची को ले जाते हुए दिखा।
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उस आरोपी के साथ दो अन्य युवक भी दिखे। फुटेज के आधार पर युवक की पहचान पड़ोस में रहने वाले 23 वर्षीय भोलू उर्फ वीरेंद्र के रूप में हुई। ग्रामीण व बच्ची के परिजन उसके घर पहुंचे और पूछताछ की, तो वह बात घुमाने लगा। उसके घर की तलाशी लेने पर घर की रसोई में रखे आटे के ड्रम से बच्ची का शव बरामद हुआ।
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सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी भोलू उर्फ वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने बच्ची के पिता से बदला लेने के उद्देश्य से दुष्कर्म व हत्या करने का अपना गुनाह कबूल कर लिया था। आरोपी बच्ची के पिता की टेंट की दुकान पर ही काम करता था। उसने बताया था कि बच्ची की दुष्कर्म करने के बाद चाकू से गोदकर हत्या कर दी।
आरोपी की मां कमला देवी और उसने रात के समय रेलवे लाइन पर फेंकने की योजना बनाई थी। पुलिस ने इस मामले में दोषी भोला उर्फ वीरेंद्र के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 302, 376, 120 बी, पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
इसी मामले में अदालत ने दोषी को बच्ची से दुष्कर्म करने व उसकी हत्या कर शव को खुर्दबुर्द करने के मामले में फांसी की सजा सुनाई है। अदालत के इस फैसले पर समाजसेवी संस्थाओं से जुड़ी महिलाओं नमिता तायल, सीता वर्मा, रेणु छाबड़ा, डॉ. अंजलि जैन, अनीता भारद्वाज, कविता भूमि, रीना अग्रवाल, डॉ. रंजन गुप्ता ने स्वागत किया है।