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पाकिस्तानी महिला को दो सप्ताह में देश छोड़ने का निर्देश

Fri, 01 Mar 2019 03:29 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 01 Mar 2019 03:29 AM IST
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pakistani woman asked to leave the country in two weeks
गृह मंत्रालय - फोटो : डेमो

हाईकोर्ट ने पाकिस्तानी महिला के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों की नेगेटिव रिपोर्ट के मद्देनजर उसकी याचिका खारिज करते हुए दो सप्ताह के भीतर देश छोड़कर जाने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महिला को 23 फरवरी तक देश छोड़ने का आदेश दिया था। इस आदेश को इस महिला ने चुनौती दी थी। 

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न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने सुरक्षा रिपोर्ट के मद्देनजर उक्त महिला की याचिका खारिज करते हुए कहा कि कानूनी रूप से महिला भारत में नहीं रह सकती। इसलिए उसे दो सप्ताह में देश छोड़कर जाने का निर्देश दिया जाता है।
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याचिका दायर कर महिला ने कहा था कि उसे जून 2015 में लंबी अवधि का वीजा दिया गया था जो जून 2020 तक वैध था। वह अपनी शादी के बाद से अपने पति व बच्चों के साथ भारत में रह रही है लेकिन केंद्र सरकार के इस कदम से उसके अधिकारों का हनन हो रहा है। 
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महिला 2005 में भारतीय शख्स के साथ शादी होने के बाद भारत आई थी। अब यह महिला राजधानी में अपने पति और दो नाबालिग बच्चों के साथ रह रही है। 

केंद्र सरकार ने 8 फरवरी को इस महिला को नोटिस देकर 15 दिनों के भीतर देश छोड़कर जाने का आदेश दिया था। इस नोटिस में कहा गया था कि अगर महिला ऐसा नहीं करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में उसे भारत नहीं आने दिया जाएगा। महिला ने अपने पति के साथ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र सरकार के 7 फरवरी के आदेश को रद्द करने का आग्रह किया था। 

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