फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Pachauri got the permission to enter in the office

यौन शोषण मामले में पचौरी को मिली कार्यालय में एंट्री की इजाजत

Sat, 21 Nov 2015 09:33 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/ अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 21 Nov 2015 09:33 PM IST
विज्ञापन
Pachauri got the permission to enter in the office

शोषण के आरोपों में घिरे वैज्ञानिक आर के पचौरी को शनिवार को टेरी के मुख्यालय, गुड़गांव कार्यालय समेत सभी कार्यालयों में प्रवेश की अनुमति मिल गई।

विज्ञापन


इस मामले में पीड़िता टेरी से 2 नवंबर को त्याग पत्र दे चुकी है, इस बात पर गौर करते हुए अदालत ने उक्त अनुमति प्रदान की है। साकेत जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजकुमार त्रिपाठी ने अपने निर्देश में कहा कि पीड़ित अब खुद टेरी कार्यालय नहीं आ रही है और संस्थान से जुड़ी नहीं है।
विज्ञापन


इसलिए केस की जांच या अभियोजन के प्रभावित होने की संभावना नहीं है। इसलिए पचौरी को प्रवेश की अनुमति दी जाती है। अदालत ने अपने 21 मार्च के अग्रिम जमानत संबंधी आदेश में संशोधन करते हुए पचौरी को प्रवेश की अनुमति प्रदान की है।

विज्ञापन
विज्ञापन

कर्मचारी ने लगाया था यौन शोषण का आरोप

Pachauri got the permission to enter in the office

अदालत ने पचौरी को अग्रिम जमानत प्रदान करते हुए टेरी कार्यालयों में उनके प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। बता दें कि इसी साल 13 फरवरी को 74 साल के पचौरी के खिलाफ टेरी की एक वरिष्ठ महिला कर्मचारी ने यौन उत्पीडन का आरोप लगाया था।

उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा था। 26 फरवरी को अदालत ने पचौरी पर टेरी कार्यालय में प्रवेश करने पर भी रोक लगाई थी।

इतना ही नहीं टेरी के अधिकारियों से संपर्क करने पर उनसे मना किया गया था और अदालत ने उन्हें देश छोड़कर नहीं जाने के लिए भी कहा था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed