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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Orders issued to issue a Red Corner Notice against a British national

Delhi NCR News: ब्रिटिश नागरिक के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के आदेश

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 03 Jul 2026 09:28 PM IST
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नाबालिग बेटी को भरण-पोषण राशि न देने पर हाईकोर्ट ने दिए आदेश
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने नाबालिग बेटी को भरण-पोषण राशि न देने और अदालती आदेशों की जानबूझकर अवहेलना करने वाले एक ब्रिटिश नागरिक के खिलाफ इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की एकल पीठ ने व्यक्ति को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराते हुए छह महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई और सजा लागू कराने के लिए उसे ढूंढने, गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने को कहा।

न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी के आचरण से साफ है कि वह अपनी बेटी के लिए प्रतिमाह 1.4 लाख रुपये भरण-पोषण राशि देने के अदालती निर्देशों की जानबूझकर और सोच-समझकर अवहेलना कर रहा था। इससे न्यायिक प्राधिकार के प्रति उसकी पूरी उदासीनता और अवमानना स्पष्ट होती है। कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने की प्रक्रिया शुरू करे।
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