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ग्रेनो के पूर्व सीईओ समेत 5 पर एफआईआर के आदेश, मांगी थी 20 लाख की रिश्वत
Sat, 02 Mar 2019 06:18 AM IST
Vikas Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्रेटर नोएडा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्रेटर नोएडा
Published by: Vikas Kumar
Updated Sat, 02 Mar 2019 06:18 AM IST
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- फोटो : फाइल फोटो
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जमीन घोटाले में अदालत ने शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा के तत्कालीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी समेत पांच लोगों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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अभियोजन के अनुसार ग्राम बिसरख निवासी कुलदीप सिंह पुत्र महकार सिंह ने कोर्ट में दी अर्जी में कहा कि वह गांव में कुछ जमीनों का मालिक हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने उसकी जमीनों के पास की कुछ जमीनें अर्जन की थी। उसकी जमीन अर्जन मुक्त थी, बावजूद इसके प्राधिकरण के तत्कालीन सीईओ रमा रमण, उप महाप्रबंधक मीना भार्गव, नगर नियोजन नोडल अधिकारी रितुराज व्यास समेत 5 लोगों ने साजिश रचकर उसके स्वामित्व की अर्जन मुक्त जमीनों को वर्ष 2011 में बिल्डर वैभव जैन को आवंटित कर दिया।
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पांच साल की कोशिशों के बाद 2016 में प्राधिकरण अधिकारियों ने उतनी ही जमीन उसे स्थानांतरित करने की बात कही थी, जो अब तक नहीं की गई। आरोप है कि ऐसा करने की एवज में ग्रेनो प्राधिकरण ने उससे 20 लाख रुपये की रिश्वत मांगी। शिकायत देने पर इस मामले में पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की है। इस पर उसने अदालत की शरण ली। सुनवाई के बाद स्पेशल जज (भ्रष्टाचार अधिनियम) कोर्ट संख्या-2 ने गौतमबुद्धनगर जिले के कासाना थानाध्यक्षक्ष को आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच करने के निर्देश दिए।
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