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केवल पुराने चालान वाले स्ट्रीट वेंडर्स को ही सर्वे में जगह : हाईकोर्ट

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 07 Jun 2026 06:46 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
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नई दिल्ली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडर्स की सूची में शामिल होने का अधिकार केवल उन वेंडर्स को मिलेगा जिनके पास 27 अक्टूबर 2023 से पहले के कम से कम तीन चालान हैं। न्यायमूर्ति प्रतिबा एम. सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने खातून निशा की याचिका पर सुनवाई करते हुए टाउन वेंडिंग कमेटी (टीवीसी) को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता के चालानों की जांच कर एक माह के अंदर फैसला ले और उसे सूचित करें।

कोर्ट ने 15 जनवरी 2026 की टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक के मिनट्स का हवाला देते हुए कहा कि टीवीसी की नीति साफ है जिन वेंडर्स के पास अक्तूबर 2023 से पहले दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा जारी कम से कम तीन चालान हैं, केवल उन्हीं को स्ट्रीट वेंडर्स की सूची में शामिल करने पर विचार किया जाएगा। यह प्रक्रिया होल्डिंग क्षमता के अधीन होगी। कोर्ट ने पिछले कई फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है। अब सर्वे दोबारा नहीं खोला जाएगा। जिन वेंडर्स के पास पर्याप्त चालान नहीं हैं, उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी गई है। याचिकाकर्ता खातून निशा ने दावा किया कि वे दिल्ली कैंटोनमेंट मेट्रो स्टेशन गेट नंबर-1 के पास लंबे समय से वेंडिंग कर रही हैं और उनके पास पुराने चालान हैं। उन्होंने 8 मई 2026 को टीवीसी को प्रतिनिधित्व भी दिया था, लेकिन सर्वे में उनका नाम शामिल नहीं किया गया।
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