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प्रदूषण फैलाने पर एक करोड़ जुर्माना

Tue, 03 Jun 2014 09:45 AM IST
Updated Tue, 03 Jun 2014 09:45 AM IST
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One crore penalty on polluting

पिछले कई वर्षों से लगातार पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सिभांवली शुगर मिल और डिस्टिलरी पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

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साथ ही जिस कैनाल में गंदगी फैला रहे थे, उसकी सफाई कराने के निर्देश दिए हैं। मालूम हो कि गंगा में प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों के खिलाफ कृष्णकांत ने एनजीटी में याचिका दाखिल की है।
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याचिका के तहत दाखिल सिंभावली मामले पर 30 मई को सुनवाई हुई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ के फैसले को जस्टिस एमएस नांबियार ने सोमवार को सुनाया।

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इसका खर्च भी वहन करेंगी

One crore penalty on polluting

दोनों औद्योगिक इकाइयों पर करीब एक करोड़ का जुर्माना लगाया है। साथ ही आदेश दिया है कि जिस कैनाल में इकाइयां प्रदूषण फैला रही थीं, उसकी साफ सफाई कराई जाए।

जिसका खर्च दोनों इकाइयां वहन करेंगी। इसके साथ ही डिस्टिलरी को तत्काल प्रभाव से बंद कराने का प्रदूषण बोर्ड को आदेश दिया है।

कोर्ट का कहना है कि डिस्टिलरी भारी जल प्रदूषण कर रही है। साथ ही इकाई के उपकरण पर्यावरण नियमों पर खरे नहीं उतरे हैं।

...तब तक रोक बरकरार रहेगी

One crore penalty on polluting

बैंच ने कहा कि इकाई लंबे समय से प्रदूषण फैला रही है। जब तक इसमें सुधार नहीं किया जाता है, तब तक रोक बरकरार रखी जाए।

वकील राहुल चौधरी ने बताया कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बार-बार इकाई को आगाह करने बावजूद इन्होंने सुधार नहीं किया।

इसके बाद कोर्ट ने आदेश सुनाया है। गौरतलब है कि गंगा में प्रदूषण फैलाने के मामले में जिले की करीब 16 प्रमुख इकाई शामिल हैं। इन मामलों पर सुनवाई 4 जुलाई को होनी है।

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