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आशीष पांडेय की जमानत अर्जी फिर खारिज, 5 सितारा होटल में लहराया था पिस्टल

Fri, 23 Nov 2018 09:51 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 23 Nov 2018 09:51 PM IST
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Once again Ashish Pandey bail plea dismissed
आरोपी आशीष पांडेय - फोटो : पीटीआई

अदालत ने राजधानी के पांच सितारा होटल हयात रिजेंसी में पिस्टल लहराने व धमकी देने के मामले में आरोपी आशीष पांडेय की जमानत याचिका फिर खारिज कर दी है। आशीष बसपा के पूर्व सांसद राकेश पांडे का बेटा है।

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पटियाला हाउस अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील राणा ने आशीष की जमानत याचिका खारिज करते कहा कि मामले की जांच अभी चल रही है और आरोपी पर गंभीर आरोप हैं। ऐसे हालात में आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती। अदालत ने 19 अक्तूबर को भी आशीष की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद 22 अक्तूबर को आरोपी की न्यायिक हिरासत पांच नवंबर तक बढ़ा दिया गया था।

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जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दी दलील

दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी पर हथियार लहराने व धमकी देने के गंभीर आरोप हैं। वह पूर्व सांसद का बेटा है और उसका भाई विधायक है। आरोपी रसूखदार है और उसे जमानत मिलती है तो वह जांच को प्रभावित कर सकता है और गवाहों को धमका सकता है।

दरअसल, दिल्ली पुलिस ने पांच सितारा होटल में सहायक सुरक्षा प्रबंधक की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया था। इसमें बताया गया था कि होटल में 14 अक्तूबर को हुए झगड़े के बाद बाहर आने पर आरोपी आशीष ने अपनी कार से पिस्टल निकाली और उसने पीड़ित गौरव को गोली मारने की धमकी दी। उस समय आशीष के साथ उसकी तीन महिला मित्र भी थीं।

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