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हरियाणा की तर्ज पर यूपी सरकार वकीलों को दे ई-पास सुविधा : हाईकोर्ट
Thu, 21 May 2020 12:37 PM IST
विक्रांत चतुर्वेदी
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: विक्रांत चतुर्वेदी
Updated Thu, 21 May 2020 12:37 PM IST
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- फोटो : court
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दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह भी हरियाणा की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में रह रहे वकीलों को ई-पास की सुविधा उपलब्ध करवाए। पीठ ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान वकीलों को दिल्ली-यूपी बॉर्डर पार करने में कोई परेशानी न हो, इसलिए सरकार इस आदेश का जल्द पालन करे।
न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये दिल्ली बार काउंसिल और दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। इस याचिका में कहा गया कि दिल्ली की अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले काफी वकील यूपी में रहते हैं।
लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने दफ्तरों को खोलने की अनुमति दे दी है और इसके बावजूद दिल्ली-यूपी के बॉर्डरों पर वकीलों को दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाता, जिस कारण वकील अपने काम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस वजह से वकीलों की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इस याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश देते हुए कहा कि वकीलों की दिल्ली में आवाजाही के लिए बृहस्पतिवार सुबह 10 बजे तक ई-पास सिस्टम शुरू किया जाए।
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न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये दिल्ली बार काउंसिल और दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। इस याचिका में कहा गया कि दिल्ली की अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले काफी वकील यूपी में रहते हैं।
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लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने दफ्तरों को खोलने की अनुमति दे दी है और इसके बावजूद दिल्ली-यूपी के बॉर्डरों पर वकीलों को दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाता, जिस कारण वकील अपने काम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस वजह से वकीलों की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इस याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश देते हुए कहा कि वकीलों की दिल्ली में आवाजाही के लिए बृहस्पतिवार सुबह 10 बजे तक ई-पास सिस्टम शुरू किया जाए।
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