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मानहानि मामलाः केजरीवाल की याचिका पर अदालत ने विजेंद्र गुप्ता को जारी किया नोटिस

Fri, 23 Aug 2019 12:59 PM IST
पूजा त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Fri, 23 Aug 2019 12:59 PM IST
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On kejriwal defamation case court issue notice to bjp mla vijender gupta
विजेंद्र गुप्ता-अरविंद केजरीवाल - फोटो : Social Media
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा नेता विजेन्द्र गुप्ता की मानहानि की शिकायत और इस मामले में जारी समन को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसी मामले की सुनवाई करते हुए आज कोर्ट ने भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता को नोटिस जारी किया है।
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गौरतलब है कि विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है। पिछली सुनवाई में न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी के समक्ष जब मामला पहुंचा तो न्यायमूर्ति ने टिप्पणी करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा है कि क्या ‘री-ट्वीट’ को भारतीय दंड संहिता के तहत मानहानि का अपराध माना जा सकता है, यह सुनवाई के दौरान तय होगा। 
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अदालत ने केजरीवाल के वकील को इस आदेश को पढ़ने और यह जानने के लिए कहा था कि क्या उक्त फैसला इस मामले में भी लागू होता है। मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होनी थी। आज की सुनवाई में अदालत ने गुप्ता को नोटिस जारी किया है। 
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भाजपा नेता गुप्ता ने शिकायत में केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर अपनी छवि खराब करने का आरोप लगाया था। दोनों ने उन पर आम आदमी पार्टी प्रमुख की हत्या के कथित षड़यंत्र का हिस्सा होने का आरोप ट्विटर पर लगाया था।
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