फिर से दौड़ेगी दिल्ली में ओला कैब
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हाईकोर्ट ने इंद्रलोक कैब रेप मामले के बाद ओला कैब पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। अदालत ने ओला कैब कंपनी की याचिका पर यह निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति विभू बाखरू के समक्ष पेश ओला के अधिवक्ता ने बताया कि उबर कैब चालक द्वारा रेप की घटना के बाद दिल्ली सरकार ने 8 दिसंबर को उबर के साथ उनकी कैब पर भी प्रतिबंध लगा दिया।
उन्होंने कहा कि हमें दिल्ली परिवहन विभाग से रेडियो टैक्सी स्कीम 2006 के तहत राजधानी में कैब चलाने के लिए लाइसेंस व मंजूरी मिली हुई है। यातायात पुलिस उनकी कैब के चालान कर वाहनों को जब्त कर रही है।
कंपनी की दलील थी कि वह 25 शहरों में तकरीबन 20 लाख लोगों को सेवा दे रहे हैं और ओला एक रेडियो टैक्सी है न कि कैब। इसके अलावा समय-समय पर वाहनों की डिटेल चेक की जाती है और उसके सभी वाहनों में जीपीएस लगा हुआ है।