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Nuh News: नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा
Wed, 10 Sep 2025 12:25 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नूंह
संवाद न्यूज एजेंसी, नूंह
Updated Wed, 10 Sep 2025 12:25 AM IST
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फिरोजपुर झिरका। पॉक्सो विशेष अदालत नूंह ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर अगवा करने और दुष्कर्म मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त छह महीने की सजा भुगतनी होगी।
फिरोजपुर झिरका थाना क्षेत्र के एक गांव में शिकायतकर्ता ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी नाबालिग बेटी 28 अक्तूबर 2023 की शाम करीब छह बजे अपने भाई के लिए खाना लेकर आरा मशीन पर जाने के लिए घर से निकली थी लेकिन वहां नहीं पहुंची। परिजनों ने आसपास तलाश की लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला।
शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि करीब 10 दिन पहले आरोपी ने फोन पर धमकी दी थी, कि यदि युवती की शादी उससे नहीं हुई तो वह उसे भगा ले जाएगा। घटना के बाद परिजनों ने थाना फिरोजपुर झिरका में शिकायत दी। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया। जांच में साक्ष्य जुटाए गए और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
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करीब दो साल तक चले मामले में सभी अहम सबूत और गवाहियों के आधार पर अदालत ने उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल हाल निवासी बिहार के आरोपी को दोषी करार दिया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तिनजान की फास्ट ट्रैक विशेष पॉक्सो कोर्ट नूंह ने आठ सितंबर को तीन विशेष धाराओं में 35 हजार रुपये का जुर्माना और 10 वर्ष की सजा दी। पुलिस के अनुसार समय रहते आरोपी को गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने मजबूत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोष सिद्ध मानते हुए सजा सुनाई।
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फिरोजपुर झिरका थाना क्षेत्र के एक गांव में शिकायतकर्ता ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी नाबालिग बेटी 28 अक्तूबर 2023 की शाम करीब छह बजे अपने भाई के लिए खाना लेकर आरा मशीन पर जाने के लिए घर से निकली थी लेकिन वहां नहीं पहुंची। परिजनों ने आसपास तलाश की लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला।
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शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि करीब 10 दिन पहले आरोपी ने फोन पर धमकी दी थी, कि यदि युवती की शादी उससे नहीं हुई तो वह उसे भगा ले जाएगा। घटना के बाद परिजनों ने थाना फिरोजपुर झिरका में शिकायत दी। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया। जांच में साक्ष्य जुटाए गए और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
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करीब दो साल तक चले मामले में सभी अहम सबूत और गवाहियों के आधार पर अदालत ने उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल हाल निवासी बिहार के आरोपी को दोषी करार दिया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तिनजान की फास्ट ट्रैक विशेष पॉक्सो कोर्ट नूंह ने आठ सितंबर को तीन विशेष धाराओं में 35 हजार रुपये का जुर्माना और 10 वर्ष की सजा दी। पुलिस के अनुसार समय रहते आरोपी को गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने मजबूत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोष सिद्ध मानते हुए सजा सुनाई।