फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   now reached CBI raids case in High Court

अब हाईकोर्ट पहुंच गया सीबीआई छापेमारी का मामला

Thu, 21 Jan 2016 08:53 PM IST
Updated Thu, 21 Jan 2016 08:53 PM IST
विज्ञापन
now reached CBI raids case in High Court

मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के कार्यालय में छापेमारी के दौरान जब्त मूल दस्तावेज दिल्ली सरकार को वापस करने की अपेक्षा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने ट्रॉयल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

विज्ञापन


न्यायमूर्ति पीएस तेजी ने फिलहाल सीबीआई के उस तर्क को खारिज कर दिया कि दस्तावेज वापस करने संबंधी ट्रॉयल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए।

दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने सीबीआई के तर्क पर आपत्ति जताते कहा कि ट्रॉयल कोर्ट ने छापेमारी को लेकर सीबीआई की नीयत पर ही सवाल उठाया है। ट्रॉयल कोर्ट ने विस्तृत जिरह के बाद ही यह फैसला दिया है। ऐसे में सरकार का पक्ष सुने बिना कोई भी आदेश पारित न किया जाए।
विज्ञापन

क्यों न सीबीआई के आवेदन को स्वीकार कर लिया जाए

now reached CBI raids case in High Court

अदालत ने मामले की सुनवाई 25 जनवरी तय करते हुए सरकार व राजेंद्र कुमार को नोटिस जारी कर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि क्यों न सीबीआई के आवेदन को स्वीकार कर लिया जाए।

इससे पूर्व सीबीआई की अधिवक्ता सोनिया माथुर ने कहा कि जांच एजेंसी ने अदालत के आदेश के बाद सरकार को जब्त सभी दस्तावेज की फोटो स्टेट कॉपियां प्रदान कर दी है और ट्रॉयल कोर्ट इस तथ्य को समझने में असफल रही है।

सीबीआई ने मूल दस्तावेज सौंपने के आदेश पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह आरोपियों के बीच हुई साजिश व गठजोड़ का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य है। मूल दस्तावेज देने से जांच प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि मूल दस्तावेज से ही विशेषज्ञों की राय ली जा सकती है। इसके अलावा मामले में कई गवाहों के बयान दर्ज किए जाने हैं। ऐसे में आदेश को रद्द किया जाए।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed