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अब मैरिज सर्टिफिकेट मिलेगा 24 घंटे में

Sun, 11 May 2014 08:20 PM IST
Updated Sun, 11 May 2014 08:20 PM IST
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Now get a marriage certificate in 24 hours

अगर आपको अपनी शादी का सर्टिफिकेट चाहिए वो भी 24 घंटे में तो आपको

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इस्तेमाल करना होगा मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए शुरू की गई नई तत्काल सेवा का।

जी हां जैसे आपको तत्काल सेवा से रेल टिकट और पासपोर्ट मिलते हैं वैसे ही अब तत्काल सेवा से 24 घंटे के अंदर आपको अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा।

दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग ने एक नई तत्काल सेवा शुरू की है। इसमें एक दिन के अंदर शादी को मान्यता देकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने को प्राथमिकता दी जाएगी।

चुकानी पड़ेगी मोटी कीमत

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पीटीआई से बात करते हुए दिल्ली सरकार राजस्व विभाग के सचिव धरम पाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 2006 में दिए आदेश के ‌अनुसार दिल्ली सरकार ने शादियों का रजिस्ट्रेशन 60 दिनों के अंदर कराना अनिवार्य कर दिया है।

तत्काल सेवा इसलिए शुरू की गई है कि अगर किसी को अर्जेंटली ये सर्टिफिकेट चाहिए तो वो ले सकता है। उन्होंने आगे कहा कि 22 अप्रैल से शुरू हो चुकी इस सेवा से लोग 24 घंटे के अंदर अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पा सकते हैं बस इसके लिए उन्हें इसकी फीस जो 10000 रुपए हैं भरना होगा।

अभी तक सरकार रजिस्ट्रेशन के लिए हिंदू मैरिज एक्ट के तहत 100 रुपए एप्लीकेशन फीस लेती रही है और 150 स्पेशल मैरिज एक्ट के केस में। उसके ऊपर से लोगों को 400 से 500 रुपए एफिडेविट के जमा करने पड़ते हैं।

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एक पोर्टल जो रजिस्ट्रेशन बनाएगा आसान

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धरम पाल आगे कहते हैं‌ कि हमने मैरिज रजिस्ट्री का काम जो अभी एडिशनल ‌मजिस्ट्रेट करता है उसे सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट को सौंपने की सोच रहे हैं।

दिल्ली सरकार का एक पोर्टल जो पारदर्शी और परेशानी से मुक्त रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का वादा करता है उसके अगले महीने तक आने की संभावना है।

इस पोर्टल से आवेदन करने वाले आसानी से फॉर्म डाउनलोड कर सकेंगे और ‌ये उन्हें गाइड भी करेगा। आवेदन करने वाले यहां से अपने आवेदन का स्टेटस भी जान सकेंगे।

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एलजी का आदेश शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

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दिल्ली के एलजी नजीब जंग के दिए ऑर्डर (कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज), 2014 के अनुसार ये निर्देश दिल्ली में हुई सभी शादियों पर लागू होगा चाहे फिर वो किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय की क्यों न हों।

इस निर्देश के अनुसार शादी के समय कोई भी पुरूष जिसने 21 साल की आयु पूरी कर ली हो और महिला जिसकी उम्र 18 वर्ष हो और उनकी शादी दिल्ली में हो जिसमें से कोई एक भी भारतीय नागरिक हो तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है।

इस निर्देश के अनुसार शादी करने वाले जोड़े को फॉर्म-ए में एक साथ अप्लाई करना होगा। इस एप्लीकेशन के साथ जिन दस्तावेजों की जरूरत होगी वो हैं- एज प्रूफ, नागरिकता प्रमाणपत्र, वर-वधू के पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र।

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