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इन दो सौ कामों के लिए नहीं लगाना होगा शपथपत्र

Wed, 04 Nov 2015 11:00 AM IST
Updated Wed, 04 Nov 2015 11:00 AM IST
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now end two hundread services affidavits problem

दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी, दिल्ली पुलिस समेत तमाम विभागों में अब सेवा लेने के लिए शपथपत्र का झंझट खत्म करने का फैसला किया है।

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संसद या विधानसभा से पास सेवाओं में ही शपथपत्र की अनिवार्यता लागू रहेगी। दो सौ सेवाओं से शपथपत्र अनिवार्यता इस फैसले से खत्म हो जाएगी।

कैबिनेट ने 1 दिसंबर से इन सेवाओं में सिर्फ स्वयं सत्यापन करके नागरिक सेवाएं ले सकेंगे। साथ ही प्रशासनिक सुधार विभाग को कैबिनेट ने निर्देश दिया है कि गलत शपथ देने वालों के खिलाफ सख्त सजा का प्रस्ताव पेश करें।

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जरूरी नहीं कि ड्राइविंग लाइसेंस और राशन कार्ड में लगाएं एफीडेविड

now end two hundread services affidavits problem

सरकार का तर्क है कि शपथ पत्र की अनिवार्यता खत्म करने से नागरिकों की दिक्कतें दूर होंगी। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, राजस्व विभाग से प्रमाणपत्र लेने, शादी के पंजीकरण, लाडली स्कीम, पेंशन लेने के लिए शपथ पत्र की अनिवार्यता अब नहीं रहेगी।


वहीं दिल्ली पुलिस से लाइसेंस लेने, एमसीडी से समुदाय भवन बुक कराने, फैक्टरी लाइसेंस जारी कराने या डी-सीलिंग, अप्राकृतिक मौत के पंजीकरण, बच्चा गोद लेने, मेडिकल कॉलेज दाखिला में रैगिंग, जीपीएफ निकालने को लेकर भी शपथपत्र नहीं देना होगा।

कैबिनेट ने यह भी फैसला किया है कि 1 दिसंबर से सिर्फ उन्हीं कागजात को सत्यापित कराने की जरूरत होगी, जिसकी स्वीकृति संबंधित मंत्री ने की हो। बाकी स्वयं सत्यापन से काम चल जाएगा।

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