{"_id":"5811fc184f1c1bc877bc490f","slug":"now-birth-and-death-certificate-can-be-download-online-in-delhi","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"अब घर बैठे ही डाउनलोड करें जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अब घर बैठे ही डाउनलोड करें जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Fri, 28 Oct 2016 12:01 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने बृहस्पतिवार को जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र ऑनलाइन जारी करने की सुविधा का शुरू की। इसके चलते अब नागरिकों को नगर निगम के कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वह अब घर बैठे ही नागरिक इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।
महापौर श्याम शर्मा ने अपने कार्यालय में इस योजना की शुरूआत की। इस दौरान अतिरिक्त आयुक्त मीता सिंह, चिकित्सा सहायता एवं जनस्वास्थ्य समिति की अध्यक्ष मीनू पंवार भी उपस्थित थी।
इस मौके पर महापौर श्याम शर्मा ने बताया कि जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए नगर निगम की वेबसाइट पर लॉग ऑन करना करना होगा और तीन साधारण चरणों को पूरा करने के बाद प्रमाण पत्र हासिल हो जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
महापौर श्याम शर्मा ने अपने कार्यालय में इस योजना की शुरूआत की। इस दौरान अतिरिक्त आयुक्त मीता सिंह, चिकित्सा सहायता एवं जनस्वास्थ्य समिति की अध्यक्ष मीनू पंवार भी उपस्थित थी।
विज्ञापन
इस मौके पर महापौर श्याम शर्मा ने बताया कि जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए नगर निगम की वेबसाइट पर लॉग ऑन करना करना होगा और तीन साधारण चरणों को पूरा करने के बाद प्रमाण पत्र हासिल हो जाएगी।
विज्ञापन
फीस जमा कर सर्टिफिकेट को डाउनलोड किया जा सकेगा
जन्म प्रमाण पत्र
- फोटो : डेमो फोटो
सबसे पहले प्रमाणपत्र का नंबर डालना होगा। इसके पश्चात रिकॉर्ड देखकर फीस जमा कर सर्टिफिकेट को डाउनलोड किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इस सुविधा के पश्चात भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी।
उन्होंने कहा कि पुराने रिकॉर्ड को खोजने के लिए पुराना रजिस्ट्रशन नंबर, जन्म तिथि एवं माता/पिता का नाम डालना होगा। यदि रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध न हो तो जन्म तिथि, बच्चे का नाम, माता/पिता का नाम एवं बच्चे का जेंडर आदि से पुराना प्रमाणपत्र प्राप्त किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि प्रमाण पत्र में उल्लेखित क्यू आर कोड युक्त प्रमाणपत्र सही माना जाएगा। यदि प्रमाणपत्र को पीडीएफ के प्रारूप में सेव (सुरक्षित) करके रखा जाएगा तो उसे आप बहुउद्देशीय रूप में प्रयोग कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर नि:शुल्क अतिरिक्त प्रतियां प्राप्त कर सकेंगे। जन्म प्रमाणपत्र के लिए 21 रुपये एवं मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए 11 रुपये की राशि शुल्क के रूप में अदा करनी होगी।
उन्होंने कहा कि पुराने रिकॉर्ड को खोजने के लिए पुराना रजिस्ट्रशन नंबर, जन्म तिथि एवं माता/पिता का नाम डालना होगा। यदि रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध न हो तो जन्म तिथि, बच्चे का नाम, माता/पिता का नाम एवं बच्चे का जेंडर आदि से पुराना प्रमाणपत्र प्राप्त किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि प्रमाण पत्र में उल्लेखित क्यू आर कोड युक्त प्रमाणपत्र सही माना जाएगा। यदि प्रमाणपत्र को पीडीएफ के प्रारूप में सेव (सुरक्षित) करके रखा जाएगा तो उसे आप बहुउद्देशीय रूप में प्रयोग कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर नि:शुल्क अतिरिक्त प्रतियां प्राप्त कर सकेंगे। जन्म प्रमाणपत्र के लिए 21 रुपये एवं मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए 11 रुपये की राशि शुल्क के रूप में अदा करनी होगी।