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अब एक व्यक्ति दो शस्त्र लाइसेंस ही रख सकेगा, ऑन लाइन किया जाएगा पूरा ब्योरा
Thu, 27 Feb 2020 02:40 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, कानपुर
अमर उजाला नेटवर्क, कानपुर
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Thu, 27 Feb 2020 02:40 AM IST
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पिस्टल
अब एक व्यक्ति के पास सिर्फ दो असलहों का लाइसेंस ही मान्य होगा। यदि किसी के पास तीन असलहों के लाइसेंस हैं तो एक लाइसेंस को एक साल के भीतर जमा करना होगा। बुधवार को जारी शासनादेश में कहा गया है कि आम लोग अपना शस्त्र निकटतम पुलिस स्टेशन या फिर शस्त्र व्यवसायी के यहां जमा कर सकते हैं। सेना के लोगों को आर्मी शस्त्रागार में असलहे जमा कराने को कहा गया है।
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इसी तरह जिन वैध शस्त्रधारियों के लाइसेंस एनडीएएल (नेशनल डेटाबेस ऑफ आर्म्स लाइसेंस) पोर्टल पर दर्ज नहीं हो पाए हैं, उनके लिए 29 जून तक की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। इसके बाद भी जिनका लाइसेंस पोर्टल पर दर्ज नहीं हो पाएगा, वे स्वत: ही निरस्त माने जाएंगे। यह सभी लाइसेंसधारियों के लिए होगा। चाहे उसके पास एक लाइसेंस हो या फिर दो।
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प्रभारी अधिकारी शस्त्र (सिटी मजिस्ट्रेट) की तरफ से दी गई जानकारी में कहा गया है कि एनडीएएल पर दर्ज कराकर सभी को यूएनआई (यूनीक आईडेंटिटीफिकेशन) नंबर दिया जाएगा जिससे सभी की जानकारी ऑन लाइन रहे। कहा जा रहा है कि इस प्रक्रिया से कई असलहाधारियों को लेकर चलने वाले बाहुबलियों पर भी रोक लगेगी।
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20 साल पहले आया था आदेश
शासन से जारी दो शस्त्र लाइसेंस के आदेश से करीब बीस साल पहले तीन शस्त्र लाइसेंस रखने का आदेश जारी हुआ था। पता चला है कि उससे पहले लोग कितने भी लाइसेंस ले लेते थे, इस पर कोई रोक नहीं थी। माना जा रहा है कि आने वाले समय में सरकार धीरे-धीरे एक लाइसेंस की प्रक्रिया ला सकती है। इसी के तहत यह बदलाव किया गया है।