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धूम मानिकपुर में कट रही अवैध कॉलोनी का काम रोका

Fri, 22 Apr 2022 01:54 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 22 Apr 2022 01:54 AM IST
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Work of illegal colony being stopped in Dhoom Manikpur stopped
ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने धूम मानिकपुर गांव की 60 हजार वर्गमीटर अधिसूचित जमीन पर काटी जा रही अवैध कॉलोनी का काम बंद करा दिया है।
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प्राधिकरण की ओर से कॉलोनाइजर पुरुषोत्तम एस्टेट के बिल्डर दिल्ली के पीतमपुरा निवासी पुरुषोत्तम दास अग्रवाल के खिलाफ बादलपुर कोतवाली में तहरीर दी गई है। बिल्डर का नाम भू-माफियाओं की सूची में दर्ज कराने के लिए पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया है। वहीं लोगों का आरोप है कि लंबे समय से पुरुषोत्तम एस्टेट कॉलोनी काटी जा रही थी तब इस पर रोक नहीं लगाई गई। अब लोगों ने यहां प्लॉट लेकर मकान बनाने शुरू कर दिए हैं तो अचानक यहां काम बंद करा दिया गया है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के उपमहाप्रबंधक केआर वर्मा ने बताया कि वर्क सर्किल दो क्षेत्र के धूम मानिकपुर गांव के खसरा नंबर 1801, 1802, 1770, 1749, 1752, 1753, 1762, 1751, 1750, 1769 में कॉलोनी काटने का काम चल रहा था। उन्होंने बताया कि इन खसरों में करीब 60 हजार वर्गमीटर भूमि अधिसूचित की जा चुकी थी। यहां पर पुरुषोत्तम एस्टेट के नाम से अवैध कालोनी बसाई जा रही थी। मकानों का निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है। इसकी सूचना मिलते ही बृहस्पतिवार को वर्क सर्किल दो की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने काम करने वाले लोगों को रोक दिया और एक सप्ताह में अवैध निर्माण को हटाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने कहा कि यदि एक सप्ताह में लोगाें ने निर्माण नहीं हटाया जाता है तो मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाएगा। जिसका खर्च उन्हीं लोगों से वसूला जाएगा।
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पुलिस बल मिलने के बाद ध्वस्त किए जाएंगे मकान
प्राधिकरण की ओर से पुलिस विभाग को पत्र लिखकर फोर्स की मांग की गई है। अधिकारियों ने बताया कि अतिक्रमण ध्वस्त करने के लिए पुलिस बल की आवश्यकता होगी। उन्होंने बताया कि अधिसूचित क्षेत्र में बिना अनुमति के कोई निर्माण नहीं कर सकता है। यदि ऐसा किया जाता है तो वह निर्माण अवैध माना जाएगा।
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अधिसूचित क्षेत्र में प्लॉट और फ्लैट नहीं लेने की अपील
अधिकारियों ने आसपास के लोगों से अपील की है कि वह प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में कोई प्लॉट या फ्लैट नहीं खरीदें। अधिकारियों ने साफ किया यह गैर कानूनी है। अधिसूचित में किया गया निर्माण अवैध है। फिलहाल ऐसी सोसाइटी और कॉलोनियों को चिह्नित करने का काम किया जा रहा है। इसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी।
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