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Noida News: चेक बाउंस की दोषी महिला को छह महीने की जेल और 2.25 लाख का जुर्माना
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अदालत ने चेक बाउंस के मामले में मंगलवार को उषा उनियाल नाम की महिला को छह महीने की साधारण कैद और 2.25 लाख जुर्माना भरने की सजा सुनाई। यह मुकदमा नई बस्ती निवासी 55 वर्षीय कमला रौथाण ने मार्च 2024 में दायर किया था। आरोप के अनुसार, उषा ने उनसे अगस्त 2023 में दो लाख रुपये उधार लिए थे। कर्ज को चुकाने के लिए अगली 27 अक्तूबर की तारीख वाला दो लाख का एक चेक दिया, जो बैंक में जमा करने पर अपर्याप्त धनराशि के कारण दो बार बाउंस हो गया। कानूनी नोटिस के बाद भी राशि का भुगतान नहीं हुआ तो अदालत में मुकदमा दाखिल किया।
बैंक की रिपोर्ट बनी फैसले का आधार
अदालत में अभियुक्त महिला ने आरोपों को गलत बताया। बचाव पक्ष के वकील ने सफाई दी कि चेक पर उनके मुवक्किल के हस्ताक्षर नहीं थे। उन्हें केस में फंसाया गया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने पाया कि बैंक रिपोर्ट में चेक बाउंस होने का कारण अपर्याप्त धनराशि बताया गया, न कि हस्ताक्षर में भिन्नता। अदालत ने कहा कि अगर चेक के साथ कोई छेड़छाड़ हुई होती तो बैंक रिपोर्ट में उल्लेख होता। अदालत ने यह भी गौर किया कि आरोपी ने केस दाखिल होने के बाद पुलिस को चेक बुक चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई थी, जाहिर हुआ कि यह केस से अपने बचाव में किया गया। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देकर कुल जुर्माने में से 2.10 लाख शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में देने और बाकी 15 हजार सरकारी खजाने में जमा करने का फैसला सुनाया है।
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बैंक की रिपोर्ट बनी फैसले का आधार
अदालत में अभियुक्त महिला ने आरोपों को गलत बताया। बचाव पक्ष के वकील ने सफाई दी कि चेक पर उनके मुवक्किल के हस्ताक्षर नहीं थे। उन्हें केस में फंसाया गया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने पाया कि बैंक रिपोर्ट में चेक बाउंस होने का कारण अपर्याप्त धनराशि बताया गया, न कि हस्ताक्षर में भिन्नता। अदालत ने कहा कि अगर चेक के साथ कोई छेड़छाड़ हुई होती तो बैंक रिपोर्ट में उल्लेख होता। अदालत ने यह भी गौर किया कि आरोपी ने केस दाखिल होने के बाद पुलिस को चेक बुक चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई थी, जाहिर हुआ कि यह केस से अपने बचाव में किया गया। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देकर कुल जुर्माने में से 2.10 लाख शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में देने और बाकी 15 हजार सरकारी खजाने में जमा करने का फैसला सुनाया है।
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