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Noida News: 11 माह में खरीदारों को 101.36 करोड़ लौटाएगा वेव मेगा सिटी सेंटर बिल्डर
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11 माह में खरीदारों को 101.36 करोड़ लौटाएगा वेव मेगा सिटी सेंटर बिल्डर
- बिल्डर ने हाईकोर्ट में दाखिल किया पेमेंट प्लान, पहली किस्त में देगा पांच करोड़
- हाईकोर्ट ने सभी डायरेक्टर का शपथ पत्र और चेक लेने के बाद बिल्डर को दिया समय
- चेक बाउंस होने पर बिल्डर के खिलाफ होगी कार्रवाई, सीधे यूपी रेरा को जाएगा पैसा
- बिल्डर की कुर्क संपत्ति को नीलाम करने पर आज आदेश का संज्ञान लेकर फैसला लेगा प्रशासन
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। वेव मेगा सिटी सेंटर बिल्डर 11 माह में उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) के रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) का 101.36 करोड़ रुपये जमा कराएगा। बिल्डर ने पेमेंट प्लान हाईकोर्ट में दाखिल किया है। हाईकोर्ट ने कंपनी के सभी डायरेक्टर के शपथ पत्र लेने के बाद बिल्डर को समय दिया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि बिल्डर ने चेक जमा कराए हैं। अगर कोई चेक बाउंस हुआ तो बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई होगी।
यूपी रेरा ने खरीदार अमित गोयल की शिकायत पर बिल्डर के खिलाफ आरसी जारी की थी। वसूली के लिए यूपी रेरा ने आरसी जिला प्रशासन को भेज दी, लेकिन वसूली नहीं होने पर खरीदार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जहां पर बिल्डर ने प्रार्थना पत्र लगाकर आदेश से पहले सुनने का मौका मांगा। हाईकोर्ट ने बिल्डर को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया और यूपी रेरा की सभी आरसी का भुगतान करने का प्लान मांगा। साथ ही कंपनी के सभी डायरेक्टर के शपथ पत्र मांगे। 30 मई को इस मामले की फिर से सुनवाई हुई।
अधिकारियों ने बताया कि बिल्डर ने पैसा जमा करने का प्लान सौंपा है। हाईकोर्ट ने उतनी धनराशि के चेक जमा कराए है। जिनको यूपी रेरा को सौंप दिया गया है। मई माह की पहली किस्त में बिल्डर ने पांच करोड़ रुपये हाईकोर्ट में जमा करा दिए थे। वह चेक भी यूपी रेरा को सौंप दिया गया है। बिल्डर सीधा यूपी रेरा को पैसा देगा। उस धनराशि से खरीदारों का पैसा लौटाया जाएगा।
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संपत्ति की नीलामी पर आज फैसला लेगा प्रशासन
प्रशासनिक अफसरों का कहना है कि अभी हाईकोर्ट के आदेश का अध्ययन किया जा रहा है। बिल्डर ने कुर्क संपत्ति को छोड़ने की गुहार लगाई थी। जिस पर कोर्ट ने कुर्क संपत्ति के खरीदारों को पेश करने को कहा है। आदेश का अध्ययन करने के बाद प्रशासन बिल्डर की संपत्ति को नीलाम करने के बारे में फैसला लेगा। बता दें कि प्रशासन ने बिल्डर की 111 संपत्ति को कुर्क किया हुआ है। इनमें से 38 संपत्ति को 29 मई को नीलाम करने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई खरीदार नहीं आया। अब फिर से नीलामी करने की तैयारी चल रही है।
इस तरह बिल्डर करेगा आरसी का पैसा जमा
भुगतान की तिथि धनराशि
21 मई, 2023 5 करोड़ रुपये
19 जून, 2023 10,04,11,693
19 जुलाई, 2023 9,06,17,078
19 अगस्त, 2023 9,38,98,310
19 सितंबर, 2023 9,86,34,880
19 अक्तूबर, 2023 9,55,20,677
19 नवंबर, 2023 9,30,88,082
19 दिसंबर, 2023 9,76,75,850
19 जनवरी, 2024 10,19,52,491
19 फरवरी, 2024 9,94,27,936
19 मार्च, 2024 9,23,81,923
कुल योग 101,36,08,920
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- बिल्डर ने हाईकोर्ट में दाखिल किया पेमेंट प्लान, पहली किस्त में देगा पांच करोड़
- हाईकोर्ट ने सभी डायरेक्टर का शपथ पत्र और चेक लेने के बाद बिल्डर को दिया समय
- चेक बाउंस होने पर बिल्डर के खिलाफ होगी कार्रवाई, सीधे यूपी रेरा को जाएगा पैसा
- बिल्डर की कुर्क संपत्ति को नीलाम करने पर आज आदेश का संज्ञान लेकर फैसला लेगा प्रशासन
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। वेव मेगा सिटी सेंटर बिल्डर 11 माह में उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) के रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) का 101.36 करोड़ रुपये जमा कराएगा। बिल्डर ने पेमेंट प्लान हाईकोर्ट में दाखिल किया है। हाईकोर्ट ने कंपनी के सभी डायरेक्टर के शपथ पत्र लेने के बाद बिल्डर को समय दिया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि बिल्डर ने चेक जमा कराए हैं। अगर कोई चेक बाउंस हुआ तो बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई होगी।
यूपी रेरा ने खरीदार अमित गोयल की शिकायत पर बिल्डर के खिलाफ आरसी जारी की थी। वसूली के लिए यूपी रेरा ने आरसी जिला प्रशासन को भेज दी, लेकिन वसूली नहीं होने पर खरीदार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जहां पर बिल्डर ने प्रार्थना पत्र लगाकर आदेश से पहले सुनने का मौका मांगा। हाईकोर्ट ने बिल्डर को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया और यूपी रेरा की सभी आरसी का भुगतान करने का प्लान मांगा। साथ ही कंपनी के सभी डायरेक्टर के शपथ पत्र मांगे। 30 मई को इस मामले की फिर से सुनवाई हुई।
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अधिकारियों ने बताया कि बिल्डर ने पैसा जमा करने का प्लान सौंपा है। हाईकोर्ट ने उतनी धनराशि के चेक जमा कराए है। जिनको यूपी रेरा को सौंप दिया गया है। मई माह की पहली किस्त में बिल्डर ने पांच करोड़ रुपये हाईकोर्ट में जमा करा दिए थे। वह चेक भी यूपी रेरा को सौंप दिया गया है। बिल्डर सीधा यूपी रेरा को पैसा देगा। उस धनराशि से खरीदारों का पैसा लौटाया जाएगा।
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संपत्ति की नीलामी पर आज फैसला लेगा प्रशासन
प्रशासनिक अफसरों का कहना है कि अभी हाईकोर्ट के आदेश का अध्ययन किया जा रहा है। बिल्डर ने कुर्क संपत्ति को छोड़ने की गुहार लगाई थी। जिस पर कोर्ट ने कुर्क संपत्ति के खरीदारों को पेश करने को कहा है। आदेश का अध्ययन करने के बाद प्रशासन बिल्डर की संपत्ति को नीलाम करने के बारे में फैसला लेगा। बता दें कि प्रशासन ने बिल्डर की 111 संपत्ति को कुर्क किया हुआ है। इनमें से 38 संपत्ति को 29 मई को नीलाम करने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई खरीदार नहीं आया। अब फिर से नीलामी करने की तैयारी चल रही है।
इस तरह बिल्डर करेगा आरसी का पैसा जमा
भुगतान की तिथि धनराशि
21 मई, 2023 5 करोड़ रुपये
19 जून, 2023 10,04,11,693
19 जुलाई, 2023 9,06,17,078
19 अगस्त, 2023 9,38,98,310
19 सितंबर, 2023 9,86,34,880
19 अक्तूबर, 2023 9,55,20,677
19 नवंबर, 2023 9,30,88,082
19 दिसंबर, 2023 9,76,75,850
19 जनवरी, 2024 10,19,52,491
19 फरवरी, 2024 9,94,27,936
19 मार्च, 2024 9,23,81,923
कुल योग 101,36,08,920