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13 और बिल्डरों को 23 आदेशों का पालन करने का नोटिस जारी
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13 और बिल्डरों को 23 आदेशों का पालन करने का नोटिस
ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने 13 और बिल्डरों को नोटिस जारी किए हैं। इन सभी से 23 आदेशों का पालन नहीं करने पर जवाब मांगा है। साथ ही 18 नवंबर तक आदेशों का पालन कर रिपोर्ट मांगी है। ऐसा नहीं करने पर प्रोजेक्ट की कुल कीमत का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाएगा। इन सभी बिल्डरों के प्रोजेक्टों का रेरा पंजीकरण पूरा हो चुका है।
यूपी रेरा ने कुल 397 आदेशों की सूची तैयार की थी। इनका पालन बिल्डरों ने नहीं किया है। इनमें से 166 आदेश ऐसे हैं, जिनका रेरा पंजीकरण पूरा हो चुका है। यानि, प्रोजेक्ट का काम समाप्त हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद बिल्डरों ने आदेशों का पालन कर खरीदारों को कब्जा नहीं दिया है। इस पर रेरा के सचिव 70 बिल्डरों के साथ बैठक कर चुके हैं। इसके बाद एक आदेश में अंतरिक्ष बिल्डर को नोटिस जारी किया जा चुका है। अब रेरा ने 13 अन्य बिल्डरों को नोटिस जारी किया है। इनमें अर्थकॉन यूनिवर्सल इंफ्राटेक के तीन, केके प्रोजेक्ट के दो, प्रोव्यू रियलटेक का एक, सुपरटेक का एक, एजेपीए परिषद सहकारी आवास समिति के छह, जेपी एसोसिएट्स के दो, अजनारा रियलटेक के दो आदेश के साथ पंचशील बिल्डटेक, एंथम इंफ्रास्ट्रक्चर, अनिल गुप्ता, ला रेजिडेंसिया और एक अन्य बिल्डर का एक-एक आदेश शामिल हैं। बिल्डरों को आदेश के तहत खरीदारों को कब्जा देना था, लेकिन किसी ने भी खरीदारों को कब्जा नहीं दिया। सभी आदेश नवंबर, 2018 के बाद के हैं। रेरा ने नोटिस जारी कर 18 नवंबर तक आदेश का पालन करने को कहा है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर आदेश का पालन नहीं हुआ तो प्रोजेक्ट की कुल कीमत का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाएगा।
जवाब नहीं दिया तो किया जाएगा तलब
बिल्डरों ने अगर आदेश का पालन कर जवाब नहीं दिया तो फिर रेरा उनको तलब कर स्पष्टीकरण मांगेगा। रेरा के सचिव एक-एक आदेश पर बिल्डरों से जवाब लेंगे। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी। अन्य बिल्डरों के खिलाफ भी जल्द कार्रवाई की जाएगी।
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ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने 13 और बिल्डरों को नोटिस जारी किए हैं। इन सभी से 23 आदेशों का पालन नहीं करने पर जवाब मांगा है। साथ ही 18 नवंबर तक आदेशों का पालन कर रिपोर्ट मांगी है। ऐसा नहीं करने पर प्रोजेक्ट की कुल कीमत का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाएगा। इन सभी बिल्डरों के प्रोजेक्टों का रेरा पंजीकरण पूरा हो चुका है।
यूपी रेरा ने कुल 397 आदेशों की सूची तैयार की थी। इनका पालन बिल्डरों ने नहीं किया है। इनमें से 166 आदेश ऐसे हैं, जिनका रेरा पंजीकरण पूरा हो चुका है। यानि, प्रोजेक्ट का काम समाप्त हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद बिल्डरों ने आदेशों का पालन कर खरीदारों को कब्जा नहीं दिया है। इस पर रेरा के सचिव 70 बिल्डरों के साथ बैठक कर चुके हैं। इसके बाद एक आदेश में अंतरिक्ष बिल्डर को नोटिस जारी किया जा चुका है। अब रेरा ने 13 अन्य बिल्डरों को नोटिस जारी किया है। इनमें अर्थकॉन यूनिवर्सल इंफ्राटेक के तीन, केके प्रोजेक्ट के दो, प्रोव्यू रियलटेक का एक, सुपरटेक का एक, एजेपीए परिषद सहकारी आवास समिति के छह, जेपी एसोसिएट्स के दो, अजनारा रियलटेक के दो आदेश के साथ पंचशील बिल्डटेक, एंथम इंफ्रास्ट्रक्चर, अनिल गुप्ता, ला रेजिडेंसिया और एक अन्य बिल्डर का एक-एक आदेश शामिल हैं। बिल्डरों को आदेश के तहत खरीदारों को कब्जा देना था, लेकिन किसी ने भी खरीदारों को कब्जा नहीं दिया। सभी आदेश नवंबर, 2018 के बाद के हैं। रेरा ने नोटिस जारी कर 18 नवंबर तक आदेश का पालन करने को कहा है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर आदेश का पालन नहीं हुआ तो प्रोजेक्ट की कुल कीमत का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाएगा।
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जवाब नहीं दिया तो किया जाएगा तलब
बिल्डरों ने अगर आदेश का पालन कर जवाब नहीं दिया तो फिर रेरा उनको तलब कर स्पष्टीकरण मांगेगा। रेरा के सचिव एक-एक आदेश पर बिल्डरों से जवाब लेंगे। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी। अन्य बिल्डरों के खिलाफ भी जल्द कार्रवाई की जाएगी।
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