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ट्विन टॉवर मामला: नोएडा प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट को बताया- 22 मई तक ढहा दी जाएंगी दोनों 40 मंजिला इमारतें

Mon, 28 Feb 2022 12:10 PM IST
अनुराग सक्सेना एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली Published by: अनुराग सक्सेना Updated Mon, 28 Feb 2022 12:10 PM IST
सार

भवन निर्माण के नियमों को ताक पर रखकर नोएडा के सेक्टर 93 ए में बनीं 38 मंजिलों की दो इमारतों को ध्वस्त किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ‘अपेक्स’ और ‘सियान’ नाम के दोनों टावरों को ध्वस्त करने का निर्देश दिया है।

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Twin Tower case: Noida authority told Supreme Court both 40-storey buildings will be demolished by May 22
सुपरटेक ट्विन टॉवर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नोएडा प्राधिकरण ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सुपरटेक के एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट की दोनों 40 मंजिला इमारतें 22 मई तक ढहा दी जाएंगी।

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सुप्रीम कोर्ट ने सात फरवरी को निर्देश दिया था कि सुपरटेक के एमराल्ड कोर्ट परियोजना के ट्विन टावर को गिराने का काम दो हफ्ते के भीतर शुरू किया जाए। जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने यह आदेश दिया था।
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नोएडा के सेक्टर 93 ए में 40 मंजिलों की इन दो इमारतों को भवन निर्माण के नियमों को ताक पर रखकर बनाया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ‘अपेक्स’ और ‘सियान’ नाम के दोनों टावरों को ध्वस्त करने का निर्देश दिया था। इन इमारतों की ऊंचाई 121 मीटर है। ध्वस्त कराने का खर्च निर्माण कंपनी सुपरटेक से वसूला जाएगा। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार कंपनी और नोएडा के अफसरों पर मुकदमा दर्ज करने का भी आदेश दिया गया है।

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कोर्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं दोनों टॉवर

नोएडा सेक्टर 93 ए स्थित एक इमारत पर कई दिनों से मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित था। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण के चलते इस बिल्डिंग को गिराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जिन टॉवरों को गिराने का आदेश दिया है वे सुपरटेक ग्रुप के इमेराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं।

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