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भाई की हत्या का बदला लेने के लिए पत्थर से वार कर मार डाला
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दादरी। बील अकबरपुर गांव के शमशान घटा के पास एक निर्माणाधीन मकान से युवक का शव बरामद हुआ है। उसकी शिनाख्त दतावली निवासी राशिद के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक पत्थर से वार कर उसकी हत्या की गई थी। जांच में सामने आया है कि बोड़ाकी निवासी आदेश ने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दी। राशिद पर हत्या और लूट के मामले दर्ज थे।
दादरी कोतवाली क्षेत्र के गांव बील अकबरपुर के नजदीक अंसल बिल्डर्स की साइड हैं। गांव के शमशान के नजदीक निर्माणाधीन मकान हैं। बुधवार को आसपास के लोगों ने वहां शव होने की सूचना दी। पहुंची ने शव को कब्जे में लेकर उसकी शिनाख्त की। शिनाख्त होते ही परिजनों को सूचना दी गई। परिजनों ने दो लोगाें के खिलाफ नामजद शिकायत दी है।
एसीपी नितिन कुमार के मुताबिक राशिद ने करीब एक वर्ष पूर्व बोड़ाकी निवासी आदेश के भाई की हत्या कर दी थी। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आदेश ने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए राशिद को मार डाला। राशिद पर हत्या और लूट के मामले दर्ज हैं। करीब चार माह पहले बाइक लूट के मामले में वांछित चल रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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दुष्कर्म और धर्मांतरण का दबाव डालने के आरोपी को सशर्त जमानत
जिला न्यायालय ने महिला का धर्मांतरण का दबाव डालकर दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने के आरोपी को सशर्त जमानत दे दी। युवक को बिसरख कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोप है कि मृत्युंजय बनकर आरोपी मुर्तजा युवती से शारीरिक संबंध बनाता रहा। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने रकम वसूलने के मकसद से झूठा मुकदमा दर्ज कराने का दावा किया है। बचाव पक्ष का दावा है कि महिला को पहले से पता था कि वह मुर्तजा है। मामले की सुनवाई सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार-सप्तम ने की।
अधिवक्ता वीरेंद्र नागर बादलपुर ने बताया कि मुर्तजा शाहबेरी में रहता था। वह दवा कंपनी में कार्य करता है। वहीं नौकरी करने वाली महिला से दोस्ती हुई। दोनों सहमति संबंध में रहने लगे। करीब दो वर्ष तक दोनों एक साथ रहे। इसी बीच पीड़िता को मुर्तजा का पहचान पत्र मिल गया। युवती ने आरोप लगाया कि मृत्युंजय बताकर आरोपी ने दोस्ती की और शादी का झांसा देकर संबंध बनाए। मुर्तजा ने उससे 2.50 लाख रुपये भी लिए।
सुनवाई के दौरान कहा गया कि सहमति संबंध में रहने के दौरान महिला युवक के परिजनों से मिली। उसने जो भी किया स्वेच्छा से किया। किसी तरह का दबाव नहीं बनाया गया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुर्तजा की जमानत अर्जी स्वीकार की है। उसको सशर्त जमानत दी गई है। जिसमें प्रत्येक सुनवाई पर वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के लिए आदेश है। इसके अलावा किसी अन्य आपराधिक गतिविधि में आरोपी लिप्त नहीं होगा। वहीं, मुर्तजा को 50,000 रुपये के बंधन पत्र और समान धनराशि की दो जमानत न्यायालय में पेश करने का आदेश है।
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दादरी कोतवाली क्षेत्र के गांव बील अकबरपुर के नजदीक अंसल बिल्डर्स की साइड हैं। गांव के शमशान के नजदीक निर्माणाधीन मकान हैं। बुधवार को आसपास के लोगों ने वहां शव होने की सूचना दी। पहुंची ने शव को कब्जे में लेकर उसकी शिनाख्त की। शिनाख्त होते ही परिजनों को सूचना दी गई। परिजनों ने दो लोगाें के खिलाफ नामजद शिकायत दी है।
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एसीपी नितिन कुमार के मुताबिक राशिद ने करीब एक वर्ष पूर्व बोड़ाकी निवासी आदेश के भाई की हत्या कर दी थी। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आदेश ने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए राशिद को मार डाला। राशिद पर हत्या और लूट के मामले दर्ज हैं। करीब चार माह पहले बाइक लूट के मामले में वांछित चल रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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दुष्कर्म और धर्मांतरण का दबाव डालने के आरोपी को सशर्त जमानत
जिला न्यायालय ने महिला का धर्मांतरण का दबाव डालकर दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने के आरोपी को सशर्त जमानत दे दी। युवक को बिसरख कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोप है कि मृत्युंजय बनकर आरोपी मुर्तजा युवती से शारीरिक संबंध बनाता रहा। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने रकम वसूलने के मकसद से झूठा मुकदमा दर्ज कराने का दावा किया है। बचाव पक्ष का दावा है कि महिला को पहले से पता था कि वह मुर्तजा है। मामले की सुनवाई सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार-सप्तम ने की।
अधिवक्ता वीरेंद्र नागर बादलपुर ने बताया कि मुर्तजा शाहबेरी में रहता था। वह दवा कंपनी में कार्य करता है। वहीं नौकरी करने वाली महिला से दोस्ती हुई। दोनों सहमति संबंध में रहने लगे। करीब दो वर्ष तक दोनों एक साथ रहे। इसी बीच पीड़िता को मुर्तजा का पहचान पत्र मिल गया। युवती ने आरोप लगाया कि मृत्युंजय बताकर आरोपी ने दोस्ती की और शादी का झांसा देकर संबंध बनाए। मुर्तजा ने उससे 2.50 लाख रुपये भी लिए।
सुनवाई के दौरान कहा गया कि सहमति संबंध में रहने के दौरान महिला युवक के परिजनों से मिली। उसने जो भी किया स्वेच्छा से किया। किसी तरह का दबाव नहीं बनाया गया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुर्तजा की जमानत अर्जी स्वीकार की है। उसको सशर्त जमानत दी गई है। जिसमें प्रत्येक सुनवाई पर वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के लिए आदेश है। इसके अलावा किसी अन्य आपराधिक गतिविधि में आरोपी लिप्त नहीं होगा। वहीं, मुर्तजा को 50,000 रुपये के बंधन पत्र और समान धनराशि की दो जमानत न्यायालय में पेश करने का आदेश है।