फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Three divorces given for non-fulfillment of demand for car and cash

कार और नकदी की मांग पूरी न होने पर दिया तीन तलाक

Sat, 03 Apr 2021 11:08 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 03 Apr 2021 11:08 PM IST
विज्ञापन
Three divorces given for non-fulfillment of demand for car and cash
पुन्हाना। नई गांव में शादी के 11 महीने बाद कार और नकदी की मांग पूरी नहीं होने पर पति ने महिला को तीन तलाक दे दिया। पीड़ित पिता की शिकायत पर पुलिस ने पति, सास, सुसर, ननद सहित छह लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट करने और तीन तलाक का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

गांव नई निवासी असाब खान ने बताया कि उसने अपनी बेटी शहनाज की शादी 26 मार्च 2020 को पलवल के गांव आली निवासी मोइन खां के साथ की थी। शादी में उसने एक लाख 52 हजार रुपये नकद, दो किलो चांदी, मोटरसाइकिल के अलावा सभी घरेलू सामान दिए थे। ससुराल पक्ष के लोग दहेज से खुश नहीं थे। वे कार व दो लाख रुपये की मांग करते आ रहे थे। अक्सर पति, सास, ससुर, ननद मारपीट करते व कम दहेज ताना देते रहते थे। पांच महीने पहले उन्होंने मारपीट कर शहनाज का घर से निकाल दिया। कई बार पंचायत के माध्यम से उन लोगों को समझाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन वे अपनी मांग से पीछे नहीं हटे। 13 मार्च 2021 को मोइन ने फोन पर तीन तलाक दे दिया। उसके बाद भी वह करीब 50-60 प्रमुख लोगों की एक पंचायत गांव आली लेकर गया, लेकिन कोई बात नहीं बनी।
विज्ञापन

शिकायत पर गांव आली जिला पलवल निवासी मोइन खां, ससुर दीनू, अब्दुल अजीज, ननद अरशीदा सहित 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। - नवनीत सिंह, जांच अधिकारी थाना बिछौर
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed