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बिना पैन बड़ा लेनदेन करने वालों को नोटिस होंगे जारी
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नोएडा। टैक्स चोरी करने वालों पर इन दिनों आयकर विभाग की कड़ी नजर है। बिना पैन कार्ड बड़ा लेनदेन करने वालों को नोटिस जारी किए जाएंगे। नेशनल ई असेसमेंट सेंटर से ऐसे लोगों की जानकारी मिली है, जिन्होंने बैंक खातों के जरिये 10 लाख रुपये से अधिक राशि का लेनदेन किया है। इसके अलावा पैन नंबर की जानकारी दिए बिना संपत्ति खरीदने वालों से भी आय का स्रोत पूछा जाएगा।
आयकर विभाग के अधिकारियों के अनुसार अगले सप्ताह से नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। नोटिस जारी होने के एक महीने के अंदर जवाब दाखिल करना होगा। ऐसे व्यक्ति जो पैन नंबर के बिना बड़े सौदे करते हैं, उनकी जानकारी विभाग तक पहुंच रही है। आयकर अधिनियम के तहत ऐसे लोगों को नोटिस जारी कर लेनदेन पर प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त से जुड़ी जानकारियां हासिल की जाएंगी।
समयसीमा में नोटिस का जवाब नहीं देने पर धारा 148 के तहत असेसमेंट व पेनाल्टी की कार्रवाई होगी। अगर पैन कार्ड नहीं है तो उसे बनवाकर संबंधित वर्ष की पूरी जानकारी के साथ रिटर्न दाखिल करना होगा। साथ ही, नोटिस का जवाब भी भेजना होगा। 30 लाख से अधिक की संपत्ति की खरीद-फरोख्त पर आयकर विभाग नजर रखे हुए है। बचत खाते में 10 लाख से अधिक नगद जमा करने पर भी विभाग नजर रखता है।
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आयकर विभाग के अधिकारियों के अनुसार अगले सप्ताह से नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। नोटिस जारी होने के एक महीने के अंदर जवाब दाखिल करना होगा। ऐसे व्यक्ति जो पैन नंबर के बिना बड़े सौदे करते हैं, उनकी जानकारी विभाग तक पहुंच रही है। आयकर अधिनियम के तहत ऐसे लोगों को नोटिस जारी कर लेनदेन पर प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त से जुड़ी जानकारियां हासिल की जाएंगी।
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समयसीमा में नोटिस का जवाब नहीं देने पर धारा 148 के तहत असेसमेंट व पेनाल्टी की कार्रवाई होगी। अगर पैन कार्ड नहीं है तो उसे बनवाकर संबंधित वर्ष की पूरी जानकारी के साथ रिटर्न दाखिल करना होगा। साथ ही, नोटिस का जवाब भी भेजना होगा। 30 लाख से अधिक की संपत्ति की खरीद-फरोख्त पर आयकर विभाग नजर रखे हुए है। बचत खाते में 10 लाख से अधिक नगद जमा करने पर भी विभाग नजर रखता है।
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