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Noida News: द हाइड पार्क सोसाइटी के चुनाव निरस्त का आदेश रद्द
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-हाईकोर्ट ने एसडीएम को दोनों पक्षों की सुनवाई कर दो महीने के अंदर विवाद निपटाने को कहा
-एक सप्ताह में डिप्टी रजिस्ट्रार को केस से संबंधित दस्तावेज सौंपने हाेंगे
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। सेक्टर-78 स्थित द हाइड पार्क सोसाइटी में डिप्टी रजिस्ट्रार की ओर से अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन (एओए) चुनाव निरस्त करने के आदेश को रद्द कर दिया गया है। इस मामले में जांच अब एसडीएम करेंगे। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में एसडीएम को दोनों पक्षों की सुनवाई कर दो महीने के अंदर विवाद निपटाने को कहा है। एक सप्ताह के अंदर डिप्टी रजिस्ट्रार को केस से संबंधित दस्तावेज एडीएम को सौंपने हाेंगे।
द हाइड पार्क सोसाइटी में एओए का चुनाव विवाद थम नहीं रहा है। सोसाइटी में दिसंबर माह में एओए के चुनाव हुए थे। दूसरे पक्ष ने चुनाव को गैर संवैधानिक बताते हुए डिप्टी रजिस्ट्रार से शिकायत की। 19 अप्रैल को डिप्टी रजिस्ट्रार ने चुनाव निरस्त कर दोबारा चुनाव कराने का निर्देश जारी किया। चुनाव अधिकारी भी डिप्टी रजिस्ट्रार की ओर से नियुक्त कर दिए गए। इस दौरान एओए ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। 30 अप्रैल को हाईकोर्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार के निर्देश को रद्द कर मामले की जांच के लिए एसडीएम सदर को आदेश दिया है।
अन्य सोसाइटियों में भी रहा है विवाद
एओए अध्यक्ष सुजीत कुमार ने बताया कि कोर्ट की ओर से कहा गया है कि चुनाव रद्द करने का अधिकार डिप्टी रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। पूर्व में भी पंचशील प्रतिष्ठा, हवेलिया वेलेंसिया, लोटस पनाश, द गोल्डन पाम समेत कई सोसाइटियों में चुनाव निरस्त करने के निर्देश जारी हुए थे। यह निर्देश भी हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद रद्द हुए और अभी सुनवाई जारी है।
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-एक सप्ताह में डिप्टी रजिस्ट्रार को केस से संबंधित दस्तावेज सौंपने हाेंगे
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। सेक्टर-78 स्थित द हाइड पार्क सोसाइटी में डिप्टी रजिस्ट्रार की ओर से अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन (एओए) चुनाव निरस्त करने के आदेश को रद्द कर दिया गया है। इस मामले में जांच अब एसडीएम करेंगे। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में एसडीएम को दोनों पक्षों की सुनवाई कर दो महीने के अंदर विवाद निपटाने को कहा है। एक सप्ताह के अंदर डिप्टी रजिस्ट्रार को केस से संबंधित दस्तावेज एडीएम को सौंपने हाेंगे।
द हाइड पार्क सोसाइटी में एओए का चुनाव विवाद थम नहीं रहा है। सोसाइटी में दिसंबर माह में एओए के चुनाव हुए थे। दूसरे पक्ष ने चुनाव को गैर संवैधानिक बताते हुए डिप्टी रजिस्ट्रार से शिकायत की। 19 अप्रैल को डिप्टी रजिस्ट्रार ने चुनाव निरस्त कर दोबारा चुनाव कराने का निर्देश जारी किया। चुनाव अधिकारी भी डिप्टी रजिस्ट्रार की ओर से नियुक्त कर दिए गए। इस दौरान एओए ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। 30 अप्रैल को हाईकोर्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार के निर्देश को रद्द कर मामले की जांच के लिए एसडीएम सदर को आदेश दिया है।
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अन्य सोसाइटियों में भी रहा है विवाद
एओए अध्यक्ष सुजीत कुमार ने बताया कि कोर्ट की ओर से कहा गया है कि चुनाव रद्द करने का अधिकार डिप्टी रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। पूर्व में भी पंचशील प्रतिष्ठा, हवेलिया वेलेंसिया, लोटस पनाश, द गोल्डन पाम समेत कई सोसाइटियों में चुनाव निरस्त करने के निर्देश जारी हुए थे। यह निर्देश भी हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद रद्द हुए और अभी सुनवाई जारी है।
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