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Noida News: प्रमुख सचिव समेत सात अफसरों को कोर्ट ने जारी किया नोटिस

Tue, 18 Nov 2025 12:18 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 18 Nov 2025 12:18 AM IST
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The court issued notices to seven officers, including the principal secretary.
बदायूं। किसान बीमा दुर्घटना की राशि की फाइल निरस्त होने के बाद मूसाझाग थाना क्षेत्र के गांव थलिया नगला की रहने वाली भूदेवी ने 13 नवंबर को वाद दायर किया था। इस मामले में अदालत ने राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश शासन, जिलाधिकारी बदायूं, एसडीएम, तहसीलदार व लेखपाल समेत सात लोगों को नोटिस जारी कर 20 दिसंबर को अपना पक्ष रखने को कहा है।
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भूदेवी ने बताया कि उसके बेटे कुलदीप की सड़क दुर्घटना में एक साल पहले मौत हो गई थी। उसने किसान दुर्घटना बीमा का लाभ लेने के लिए आवेदन किया, जो निरस्त कर दिया गया। इसके बाद जिला प्रशासन से लेकर एसडीएम को इस संबंध में शिकायती पत्र दिया गया, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो सकी। वाद दायर हाेने के बाद अदालत ने नोटिस जारी कर 20 दिसंबर को अपना पक्ष रखने की तिथि निर्धारित की है।
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राजस्व निरीक्षक समेत तीन के खिलाफ कोर्ट ने दिया रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश
- मृतक की फर्जी पत्नी बनकर अपने नाम करा ली थी वसीयत, लेखपाल व कानूनगो ने की थी मदद

संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। फर्जी वसीयत कराने के मामले में कोर्ट ने राजस्व निरीक्षक व लेखपाल समेत तीन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सिविल लाइंस पुलिस को भी आदेश की प्रति भेजने को कहा है। अब धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।
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सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के गांव मुजाहिदपुर के रहने वाले रमेशपाल ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तौसीफ रजा के न्यायालय में वाद दायर किया था। बताया है कि वह तीन भाई थे, जिनमें बलवीर सिंह की मौत 24 फरवरी 2024 को हो गई। रामवीर सिंह व वह खुद जीवित हैं। भाई बलवीर सिंह की शादी नहीं हुई थी। गांव के ही रामप्रसाद की पत्नी वेलावती उर्फ बेतादेवी ने बलवीर की पत्नी बनकर फर्जी वारिसान बनवा लिया।
आरोप है कि हल्का लेखपाल व राजस्व निरीक्षक ने साठगांठ कर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर यह फर्जीबाड़ा किया है। इसकी शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहींं हो सकी। कोर्ट ने तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने के निर्देश सिविल लाइंस पुलिस को दिए हैं।



कोर्ट के आदेश पर छह लोगों पर जानलेवा हमले में रिपोर्ट



बदायूं। वजीरगंज थाना क्षेत्र के गांव रहेडिया निवासी सजल ने कोर्ट के आदेश पर जानलेवा हमला करने वाले छह लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। न्यायालय अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन के आदेश पर वजीरगंज पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है।



रहेड़िया के रहने वाले सजल पुत्र विजयवीर सिंह ने बताया कि गांव राशन कोटा की दुकान का नाम संकटा माता स्वयं सहायता समूह है। उचित दर विक्रेता अनुपम देवी पत्नी अभय प्रताप उर्फ शानू है। राशन कार्ड धारकों के लिए राशन का वितरण करते समय राशन कम देते हैं। उनकी कोई शिकायत नहीं करता है। 12 सितंबर को वह राशन लेने गया था।




दुकान पर अनुपम देवी, अभयप्रताप उर्फ शानू, पारस उर्फ गोल्डी, शेषमणि, रवि, रामलखन सिंह मौजूद थे। उसने पूछा कि राशन कार्ड पर प्रत्येक यूनिट पर कितना राशन मिलेगा। इसी बात पर सभी ने जानलेवा हमला कर दिया। जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया, जिसमें वह बाल-बाल बच गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो कोर्ट में वाद दायर किया। अब कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। संवाद
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