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Noida News: मादक पदार्थ की बरामदगी पर दस साल की कैद
Fri, 28 Nov 2025 02:15 AM IST
नोएडा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा
संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा
Updated Fri, 28 Nov 2025 02:15 AM IST
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लखीमपुर खीरी। सवा दो साल पहले खीरी थाना क्षेत्र के कादीपुर चौराहे पर मादक पदार्थ अल्प्राजोलम की बरामदगी के मामले में एडीजे अभिषेक श्रीवास्तव ने आरोपी को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 28 जुलाई 2023 को खीरी थाने की पुलिस को गश्त के दौरान खबर लगी कि जेल से हाल ही में छूटकर घूम रहे अपराधी मूसेपुर से पैदल पैदल कहीं वारदात को अंजाम देने जा रहे हैं। इसी खबर पर कादीपुर चौराहे पर जब दरोगा ओम प्रकाश सरोज ने साथी पुलिस टीम के साथ दो युवकों को हिरासत में लिया तो लोनपुरवा के रामनरेश के पास नाजायज तमंचा बरामद हुआ था। उसके साथी राजकुमार उर्फ डंडी निवासी लोनपुरवा मजरा भगौतीपुर के पास काली झिल्ली में काफी मात्रा में नशीला अल्प्राजोलम पाउडर 136 ग्राम बरामद हुआ था।
अदालत की सुनवाई के दौरान रामनरेश ने काफी समय पहले जुर्म इकबाल कर लिया था तो उसे नाजायज तमंचा रखने के मामले में सजा सुनाई जा चुकी है। राजकुमार उर्फ डंडी ने जुर्म से इन्कार करते हुए मुकदमा सुनवाई की मांग की थी, जिस पर अदालत में ओमप्रकाश सरोज, कांस्टेबिल विशेष कुमार, एसआई अशोक यादव, एसआई मेहताब सिंह, एसआई अजय कुमार सिंह ने अपने बयान दर्ज कराए थे और फोरेंसिक लैब में भी नशीले पावडर की पुष्टि हुई थी। बुधवार को मामले में फैसला सुनाते हुए एडीजे अभिषेक श्रीवास्तव ने आरोपी राजकुमार उर्फ डंडी को दस साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 28 जुलाई 2023 को खीरी थाने की पुलिस को गश्त के दौरान खबर लगी कि जेल से हाल ही में छूटकर घूम रहे अपराधी मूसेपुर से पैदल पैदल कहीं वारदात को अंजाम देने जा रहे हैं। इसी खबर पर कादीपुर चौराहे पर जब दरोगा ओम प्रकाश सरोज ने साथी पुलिस टीम के साथ दो युवकों को हिरासत में लिया तो लोनपुरवा के रामनरेश के पास नाजायज तमंचा बरामद हुआ था। उसके साथी राजकुमार उर्फ डंडी निवासी लोनपुरवा मजरा भगौतीपुर के पास काली झिल्ली में काफी मात्रा में नशीला अल्प्राजोलम पाउडर 136 ग्राम बरामद हुआ था।
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अदालत की सुनवाई के दौरान रामनरेश ने काफी समय पहले जुर्म इकबाल कर लिया था तो उसे नाजायज तमंचा रखने के मामले में सजा सुनाई जा चुकी है। राजकुमार उर्फ डंडी ने जुर्म से इन्कार करते हुए मुकदमा सुनवाई की मांग की थी, जिस पर अदालत में ओमप्रकाश सरोज, कांस्टेबिल विशेष कुमार, एसआई अशोक यादव, एसआई मेहताब सिंह, एसआई अजय कुमार सिंह ने अपने बयान दर्ज कराए थे और फोरेंसिक लैब में भी नशीले पावडर की पुष्टि हुई थी। बुधवार को मामले में फैसला सुनाते हुए एडीजे अभिषेक श्रीवास्तव ने आरोपी राजकुमार उर्फ डंडी को दस साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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