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Noida News: चीनी की कालाबाजारी रोकने को तहसीलवार टीमें गठित

Fri, 21 Aug 2026 10:20 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 21 Aug 2026 10:20 PM IST
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Tehsil-wise teams constituted to curb sugar black-marketing.
- डीलरों के लिए स्टॉक सीमा लागू, 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा आदेश
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जिले में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और जमाखोरी व मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। शासन के निर्देश पर चीनी के डीलरों के लिए स्टॉक सीमा लागू की गई है। यह व्यवस्था एक अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अजीत कुमार सिंह ने बताया कि जिले में आमजन की जरूरत के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। लोगों को चीनी की कमी या कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि को लेकर भ्रमित होने की जरूरत नहीं है।
अपर जिलाधिकारी ने बताया कि चीनी के पर्याप्त स्टॉक के बावजूद कीमतों में बढ़ोतरी और चीनी के अन्य कार्यों में इस्तेमाल को लेकर पैदा हो रही भ्रांतियों को देखते हुए शासन ने जमाखोरी और मुनाफाखोरी पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश की ओर से चीनी डीलरों के लिए स्टॉक लिमिट निर्धारित की गई है। केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के 28 जुलाई 2026 के आदेश के अनुसार कोई भी चीनी डीलर किसी स्टॉक को प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन से अधिक अवधि तक भंडारित नहीं कर सकेगा। इसके अलावा देशभर में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर डीलर के पास 4000 क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं होना चाहिए। स्टॉक की अवधि की गणना में डीलर द्वारा चीनी प्राप्त करने की तारीख को भी शामिल किया जाएगा।
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हालांकि, सरकारी खाते में रखे गए चीनी के स्टॉक और राज्य सरकार की ओर से नामित डीलरों या अधिकृत अधिकारियों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित दर दुकानों पर वितरण के लिए रखे गए स्टॉक पर यह सीमा लागू नहीं होगी। शासन के निर्देशों का जिले में कड़ाई से पालन कराने के लिए तहसीलवार और क्षेत्रवार टीमों का गठन किया गया है।
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