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ग्रेनो में घर खरीदने से पहले प्राधिकरण से करें जानकारी
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ग्रेटर नोएडा में खुला काउंटर।
- फोटो : Grnoida
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ग्रेनो में घर खरीदने से पहले प्राधिकरण से करें जानकारी
ग्रेटर नोएडा। अगर आप ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में मकान, फ्लैट, दुकान, औद्योगिक भूखंड खरीदना चाहते हैं तो खरीद-फरोख्त करने से पहले प्राधिकरण के पूछताछ केंद्र व काल सेंटर तक जरूर जाएं। शाहबेरी गांव की घटना के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने आम लोगों को भूमाफिया व कॉलोनाइजरों से बचाने के लिए यह पहल की है। प्राधिकरण ने ले-आउट व मानचित्र पूछताछ केंद्र और कॉल सेंटर की स्थापना कर दी है। इस केंद्र से लोगों को सही जानकारी मिल जाएगी।
ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र में नियोजन, विकास व भूमि आवंटन आदि का अधिकार केवल प्राधिकरण के पास है। लेकिन, भूमाफिया व कॉलोनाइजर अवैध निर्माण कर कालोनी काट देते हैं। ये लोग बिना किसी अनुमति के ही निर्माण करते हैं और बिना भूमि आवंटन व मानचित्र स्वीकृत कराये ही खूब प्रचार-प्रचार करते हैं। इसके चलते आम लोग झांसे में आ जाते हैं। शाहबेरी में भी इसी तरह अवैध निर्माण किया गया है। प्राधिकरण ने अपने कार्यालय में ले-आउट व मानचित्र पूछताछ केंद्र और कॉल सेंटर की स्थापना की है। इसके जरिये कोई भी जन सामान्य ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में आवासीय संपत्ति किसी भी बिल्डर से खरीदना चाहता है तो उस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है। जैसे आवंटन, मानचित्र स्वीकृति व कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि जानकारी मिल जाएगी। आमजन कार्य दिवसों में आकर आवेदन कर सकता है। प्राधिकरण तीन कार्य दिवसों में आवेदक को जानकारी देगा। प्राधिकरण ने हेल्पलाइन सेंटर भी बनाया है। इसके नंबर -0120-2336046, 47, 48 व 49 हैं। इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। यहां से उसे जानकारी मिल जाएगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से आवंटित परियोजनाओं की जानकारी रेरा से भी प्राप्त की जा सकती हैं। रेरा की वेबसाइट पर ये जानकारी उपलब्ध रहती हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ केके गुप्त ने बताया कि प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में मकान या फ्लैट खरीदने से पहले प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी जरूर कर लें। इसके लिए प्राधिकरण ने हेल्प डेस्क बना दी है। इसमें आवेदक को तीन कार्य दिवसों में जानकारी मिल जाएगी।
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ग्रेटर नोएडा। अगर आप ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में मकान, फ्लैट, दुकान, औद्योगिक भूखंड खरीदना चाहते हैं तो खरीद-फरोख्त करने से पहले प्राधिकरण के पूछताछ केंद्र व काल सेंटर तक जरूर जाएं। शाहबेरी गांव की घटना के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने आम लोगों को भूमाफिया व कॉलोनाइजरों से बचाने के लिए यह पहल की है। प्राधिकरण ने ले-आउट व मानचित्र पूछताछ केंद्र और कॉल सेंटर की स्थापना कर दी है। इस केंद्र से लोगों को सही जानकारी मिल जाएगी।
ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र में नियोजन, विकास व भूमि आवंटन आदि का अधिकार केवल प्राधिकरण के पास है। लेकिन, भूमाफिया व कॉलोनाइजर अवैध निर्माण कर कालोनी काट देते हैं। ये लोग बिना किसी अनुमति के ही निर्माण करते हैं और बिना भूमि आवंटन व मानचित्र स्वीकृत कराये ही खूब प्रचार-प्रचार करते हैं। इसके चलते आम लोग झांसे में आ जाते हैं। शाहबेरी में भी इसी तरह अवैध निर्माण किया गया है। प्राधिकरण ने अपने कार्यालय में ले-आउट व मानचित्र पूछताछ केंद्र और कॉल सेंटर की स्थापना की है। इसके जरिये कोई भी जन सामान्य ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में आवासीय संपत्ति किसी भी बिल्डर से खरीदना चाहता है तो उस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है। जैसे आवंटन, मानचित्र स्वीकृति व कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि जानकारी मिल जाएगी। आमजन कार्य दिवसों में आकर आवेदन कर सकता है। प्राधिकरण तीन कार्य दिवसों में आवेदक को जानकारी देगा। प्राधिकरण ने हेल्पलाइन सेंटर भी बनाया है। इसके नंबर -0120-2336046, 47, 48 व 49 हैं। इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। यहां से उसे जानकारी मिल जाएगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से आवंटित परियोजनाओं की जानकारी रेरा से भी प्राप्त की जा सकती हैं। रेरा की वेबसाइट पर ये जानकारी उपलब्ध रहती हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ केके गुप्त ने बताया कि प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में मकान या फ्लैट खरीदने से पहले प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी जरूर कर लें। इसके लिए प्राधिकरण ने हेल्प डेस्क बना दी है। इसमें आवेदक को तीन कार्य दिवसों में जानकारी मिल जाएगी।
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