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छात्रा के फेसबुक पर अश्लील पोस्ट करने पर 3 साल की जेल

Tue, 08 Mar 2022 01:59 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 08 Mar 2022 01:59 AM IST
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Student jailed for 3 years for posting obscene on Facebook
ग्रेटर नोएडा। जिला अदालत ने छात्रा से छेड़छाड़, मारपीट और फेक अकाउंट बनाकर फेसबुक पर अश्लील पोस्ट करने के दोषी को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार प्रथम ने जुर्माना भी लगाया है। पीड़ित परिवार ने दोषी करार दिए गए चिंटू उर्फ अमन पर छात्रा का फेसबुक पर फर्जी अकाउंट बनाकर फोटो डालने और छेड़छाड़ व विरोध करने पर मारपीट का आरोप लगाकर नोएडा के सेक्टर-24 थाने में पॉक्सो एक्ट आदि धारा में केस दर्ज कराया था।
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अभियोजन अधिकारी जेपी भाटी ने बताया कि 17 जून 2015 को सेक्टर-24 में दर्ज कराए गए केस में पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया था कि सेक्टर-12 में प्रॉपर्टी और पानी का काम करने वाला चिंटू उर्फ अमन ने पीड़िता 10वीं कक्षा की छात्रा का घर से निकला दूभर कर दिया था। आरोपी उसका रास्ते में पीछा करता और फब्तियां कसता था। जब पीड़िता जब 5वीं कक्षा में पढ़ती थी तो आरोपी फेसबुक पर फेक अकाउंट बनाकर मैसेज करने लगा। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता का फेसबुक अकाउंट बनाकर अश्लील सामग्री पोस्ट करनी शुरू कर दी थी। साथ ही पीड़िता को ब्लैकमेल करने लगा। पीड़िता ने अपनी मां को इसकी जानकारी दी। पीड़ित परिवार ने शिकायत की तो उनके साथ मारपीट की गई और तेजाब फेंकने की धमकी दी गई। पुलिस ने केस दर्ज कर अदालत में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने सुनवाई कर दोषी को पॉक्सो एक्ट की धारा-12 में अंतर्गत दोषी को तीन वर्ष, मारपीट में एक वर्ष, धमकी में दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई है और दस हजार रुपये अर्थदंड जमा करने और प्रतिकर के रूप में पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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