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आबकारी नीति : दूसरे आरोपपत्र में भी सिसोदिया का नाम नहीं

Mon, 23 Jan 2023 04:46 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 23 Jan 2023 04:46 PM IST
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Sisodia's name is not in the second chargesheet as well
पांच लोगों और सात कंपनियों के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दायर
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सीबीआई ने कहा, मामले की जांच जारी

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में पांच लोगों के अलावा सात कंपनियों के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया है। ईडी की ओर से दायर दूसरे आरोपपत्र में भी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम शामिल नहीं है। मामले में दर्ज प्राथमिकी में सिसोदिया का नाम है।
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल की अदालत में दाखिल पूरक आरोपपत्र में विजय नायर, शरत रेड्डी, बिनय बाबू, अभिषेक बोनपल्ली व अमित अरोड़ा को आरोपी बनाया गया है। अदालत इस पूरक आरोपपत्र पर 7 जनवरी को संज्ञान लेगी।
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इस मामले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी आरोपी हैं। ईडी अभी तक इस मामले में सिसोदिया के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है, लेकिन कहा है कि मामले की जांच अभी भी जारी है। आबकारी नीति में वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाए जाने के बाद इस नीति को रद्द कर दिया गया था।
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इस मामले में ईडी ने दूसरा आरोपपत्र दाखिल किया है, जो धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई है। पहला आरोपपत्र पिछले साल नवंबर में दाखिल किया गया था। अब तक गिरफ्तार लोगों सहित कुल 12 को इस आरोपपत्र में नामजद किया गया है। धनशोधन का यह मामला सीबीआई की एक प्राथमिकी पर आधारित है।
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